सरकार (Government) की इस योजना में प्रतिदिन 7 रुपये जमा करें और हर महीने 5,000 रुपये प्राप्त करें, साथ ही टैक्स में छूट, जानिए क्या है योजना?
इस योजना में निवेश करने वाले लोगों को आयकर अधिनियम 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ मिलता है।
आज के समय में हर कोई सुरक्षित निवेश करना पसंद करता है। हममें से ज्यादातर लोग बुढ़ापे के लिए निवेश करना शुरू कर देते हैं ताकि बाद में हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसे में अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) जो 2015 में शुरू की गई थी। आप यहां निवेश करके मासिक आय की व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए की गई थी, लेकिन 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर पेंशन का लाभ ले सकता है। बस उनका बैंक या डाकघर में खाता होना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ-
60 साल बाद शुरू होगी पेंशन
अटल योजना में पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) में 60 साल बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलने लगती है। APY की राशि आपके और आपकी उम्र द्वारा किए गए निवेश पर निर्भर करती है। इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये प्राप्त की जा सकती है। अगर आप इस पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक बचत खाता, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
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आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) से जुड़ेंगे, आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 210 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। यानी इस योजना में हर दिन 7 रुपये जमा करने पर आपको हर महीने 5000 रुपये की पेंशन मिल सकती है।
इस योजना में प्रति माह 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए मात्र 42 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। वहीं 2000 रुपये पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये के लिए 126 रुपये और 4000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 168 रुपये हर महीने जमा करने होंगे।
टैक्स लाभ
अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को आयकर अधिनियम 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ मिलता है। इसमें से ग्राहकों की कर योग्य आय काट ली जाती है। इसके अलावा स्पेशल केस में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस तरह इस योजना में 2 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है।
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मृत्यु लाभ
अगर इस प्लान के सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी डिफॉल्ट रूप से नॉमिनी बन जाती है और पत्नी को प्लान के सारे फायदे मिलते हैं। पत्नी को भी सब्सक्राइबर के समान पेंशन मिलती है। यदि पत्नी जीवित नहीं है, तो अभिदाता द्वारा नामित व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित राशि का लाभ मिलता है।