Rajasthan Unlock 2: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए आपको कहां मिली छूट
राजस्थान में Unlock 2.0 शुरू होने जा रहा है। मंगलवार को सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। हालांकि 30 जून तक शादी समारोह पर रोक रहेगी। रोडवेज और निजी बसों का संचालन 10 जून से शुरू होगा।
जयपुर राजस्थान में मंगलवार से Unlock 2.0 शुरू हो जाएगा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राप्त सुझाव के आधार पर संशोधित लॉकडाउन 2.0 में छूट का दायरा बढ़ाया गया। नई गाइडलाइन कल सुबह पांच बजे से लागू हो जाएगी। धीरे-धीरे इसमें और आसानी होगी। अगले आदेश तक सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहेगा।
सोमवार से शुक्रवार तक किराना दुकानें सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी। पशु चारा की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी। कृषि इनपुट विक्रेता, कृषि मशीनरी की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगी। मंडियां, फल-सब्जियों की दुकानें, फूलों की माला रोजाना सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी।
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हालांकि 30 जून तक शादी समारोह पर रोक रहेगी। शादी से जुड़ा किसी भी तरह का समारोह नहीं होगा। सार्वजनिक पार्क सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक खुलेंगे। राज्य में सार्वजनिक परिवहन शुरू हो जाएगा। रोडवेज और निजी बसों का संचालन 10 जून से शुरू होगा। सिटी बसें और मिनी बसें अब नहीं चलेंगी।
सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी।
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पेट्रोल-डीजल भरने पर लगी रोक हटा दी गई है। सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक पेट्रोल-डीजल भरा जा सकेगा। वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार शराब की दुकानें खुलेंगी. राज्य में 10 जून से रोडवेज बसों/निजी बसों के संचालन की अनुमति दी जाएगी। शहर के अंदर चलने वाली सीटी बस/मिनीबस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा न करे।