Thursday, March 30, 2023
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बड़ी खबर! Toll Plaza पर नहीं लगेगा टैक्स, टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा हुई गाड़ियों की लाइन तो नहीं लगेगा टैक्स

बड़ी खबर! Toll Plaza पर नहीं लगेगा टैक्स, टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा हुई गाड़ियों की लाइन तो नहीं लगेगा टैक्स

NHAI ने कहा, अगर किसी कारण से टोल पर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक है तो ऐसे में सभी वाहनों को बिना टोल के ही जाने दिया जाएगा.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देशभर में टोल नाकों (Toll Plaza) पर वाहनों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए टोल प्लाजा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एनएचएआई ने कहा है कि हर वाहन की 10 सेकेंड में सर्विस कराई जाए। हाईवे पर वाहनों के दबाव के चरम समय में भी इस समय सीमा को अपनाया जाना चाहिए ताकि वाहनों को कतार में कम से कम समय तक इंतजार करना पड़े।

एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि नए निर्देश टोल प्लाजा (Toll Plaza)  पर 100 मीटर से अधिक कतार नहीं लगाने वाले वाहनों के लिए यातायात के सुचारू प्रवाह को भी सुनिश्चित करेंगे।

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बिना टोल के देनी होगी अनुमति

उन्होंने कहा, हालांकि, FASTag को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद, अधिकांश टोल प्लाजा पर, प्रतीक्षा करने का कोई समय नहीं है। यदि किसी कारण टोल पर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक है तो ऐसे में सभी वाहनों को बिना टोल के तब तक जाने दिया जाएगा जब तक कि टोल स्टॉप से ​​वाहनों की कतार 100 मीटर के भीतर वापस नहीं पहुंच जाती।

एनएचआईए ने कहा कि सभी टोल नाकों पर 100 मीटर की दूरी का पता लगाने के लिए पीले रंग से एक स्ट्रीक बनाई जाएगी। यह कदम टोल प्लाजा ऑपरेटरों के बीच जवाबदेही की एक और भावना पैदा करने के लिए है।

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100% कैशलेस टोलिंग किया गया

NHIA के अनुसार, इसने फरवरी 2021 के मध्य से 100 प्रतिशत कैशलेस टोलिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। NHAI के टोल बिंदुओं पर फास्टैग की उपलब्धता कुल 96 प्रतिशत और उनमें से कई में 99 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बढ़ते टोल संग्रह को ध्यान में रखते हुए अगले 10 वर्षों के दौरान टोल संग्रह प्रणाली को कुशल रखने के लिए टोल प्लॉटों के आकार और निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

NHAI ने कहा कि COVID-19 के कारण सामाजिक दूरी एक नया नियम बन गया है। फास्टैग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इसका आसानी से पालन भी किया जा रहा है, ताकि टोल संचालक और वाहन यात्रियों के संपर्क में न आएं।

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