Warning: ये बड़े बदलाव कल से हो रहे हैं, आप प्रभावित होंगे
न्यूज़ डेस्क । कई नियम 1 दिसंबर 2020 से बदलने वाले हैं। इनमें से कई में सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन कुछ झटके भी आ सकते हैं। देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। इसलिए, एक संभावना है कि 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत की समीक्षा करती हैं। इस समीक्षा में फेरबदल किया जाता है। इसके अलावा, हवाई ईंधन यानी AFT की कीमत की कल समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद दर में बदलाव किया जा सकता है। आइये अब जानते हैं कि कल से क्या सुविधा मिलने वाली है।
अब 24 घंटे RTGS की सुविधा है
1 दिसंबर से बैंक से सीधे पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी। यह नियम 1 दिसंबर 2020 से बदल जाएगा। अब तक यह सुविधा बैंक के उद्घाटन के दिन सुबह से शाम तक उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को साल भर चौबीसों घंटे काम करने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) की सुविधा देने का आदेश दिया है।
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कई नई ट्रेनें 1 दिसंबर से चलेंगी
रेलवे 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे अब कई नई विशेष ट्रेनें चला रहा है। इसी कड़ी में अब कुछ ट्रेनें 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। इन ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल शामिल हैं। दोनों दो ट्रेनें सामान्य श्रेणी के तहत चलेंगी। 01077/01078 पुणे-जम्मूतवी पुणे झेलम स्पेशल एक्सप्रेस और 02137/02138 मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल स्पेशल अब दैनिक चलेगी।
पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने का तरीका बदल रहा है
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 1 दिसंबर 2020 से एटीएम से पैसे निकालने के तरीके बदल रहा है। अब PNB ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया तरीका अपनाएगा। एटीएम से पैसे निकालते समय बैंक अब एकमुश्त पासवर्ड जारी करेगा। बैंक खाते में दिया गया फोन नंबर इसमें काम करेगा। पीएनबी की यह नई प्रणाली 1 दिसंबर, 2020 से काम करना शुरू कर देगी। हालांकि, यह नियम तभी लागू होगा जब आप 10 हजार रुपये से अधिक की राशि निकालेंगे।
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यदि आप किस्त का भुगतान नहीं करते हैं तो बीमा पॉलिसी बंद नहीं होगी
आजकल बहुत से लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में, यदि लोग अपनी बीमा पॉलिसी जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनका बीमा बंद नहीं होगा। बीमा कंपनियां 1 दिसंबर से इन नियमों में बदलाव कर रही हैं। इस नए नियम के अनुसार, अब 5 साल के बाद बीमा लेने वाला अपनी बीमा किस्त को आधे से कम कर सकता है।