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Traffic Challan: गलती से भी अपने निजी वाहन पर किसी को लिफ्ट न दें, पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना

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Traffic Challan: गलती से भी अपने निजी वाहन पर किसी को लिफ्ट न दें, पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना
Traffic Challan

Traffic Challan: गलती से भी अपने निजी वाहन पर किसी को लिफ्ट न दें, पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना

Traffic Challan: सड़क पर चलते समय आपने अक्सर अनजान लोगों को लिफ्ट मांगते देखा होगा। कई ड्राइवर ऐसे लोगों को लिफ्ट देते भी हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अनजान को लिफ्ट देते हैं तो इस आदत को तुरंत बदल लें। दरअसल, ऐसा करने से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और आपका Traffic Challan भी कट सकता है।

लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि यह कार्रवाई किन नियमों के तहत होती है, इसलिए वे यह गलती करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ खास ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएंगे।

मुंबई में काटा गया ऐसा Traffic Challan

मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत अपने निजी वाहन पर किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना गैरकानूनी है। हाल ही में इस हरकत से जुड़ा एक मामला मुंबई में सामने आया और एक शख्स का 2 हजार रुपये का Traffic Challan काटा गया।

रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति अपने निजी वाहन से यात्रा कर रहा था। रास्ते में एक अनजान व्यक्ति ने उससे लिफ्ट मांगी। उन्होंने उसे लिफ्ट भी दी। कुछ दूर जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका और कागजात की जांच की। फिर उनसे पूछा कि पीछे कौन बैठा है।

उस शख्स ने पुलिस को बताया कि पीछे बैठा शख्स अनजान है और उसने उसे लिफ्ट दी है। इसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत उसका 2 हजार रुपये का Traffic Challan काट दिया। उस समय यह खबर काफी वायरल हुई थी।

निजी वाहनों का कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता

मोटर वाहन अधिनियम 66/192 के तहत, केवल वाणिज्यिक वाहनों के पास अन्य लोगों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रा कराने की अनुमति है। किसी को भी अपने निजी वाहनों में लिफ्ट प्रदान करने की अनुमति नहीं है। सीधे शब्दों में कहें, तो आप इसे व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं कर सकते।

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