मुफ्त राशन पाने के लिए घर बैठे बनवाएं Ration Card, जानिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया
अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप सरकार की विशेष योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस महीने राशन प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल, कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था. इसी कड़ी में कई राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहे हैं.
दिल्ली और यूपी में सरकार बिना राशन कार्ड के राशन दे रही है. लेकिन अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से राशन कार्ड (Ration Card) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी ओर से एक वेबसाइट बनाई है। आप जिस राज्य से संबंधित हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं और राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।
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आप इस तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
>> राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
>> इसके बाद राशन कार्ड (Ration Card) के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करें।
>> राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आईडी प्रूफ के रूप में दिए जा सकते हैं।
>> राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क 05 रुपये से लेकर 45 रुपये तक है। आवेदन भरने के बाद शुल्क का भुगतान करें और आवेदन जमा करें।
>> फील्ड वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
राशन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है
एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह राशन कार्ड (Ration Card) के लिए आवेदन कर सकता है। माता-पिता के राशन कार्ड में 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम शामिल है। हालांकि, 18 साल से ऊपर के लोग अपने लिए अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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ये दस्तावेज हैं जरूरी
राशन कार्ड (Ration Card) बनाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी प्रूफ के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा पते के प्रमाण के तौर पर पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज भी जरूरी होंगे।