
online payment करने वाले जरूर पढ़ें, 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम, अब ऐसे होगा भुगतान
ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किसी भी बिल का ऑटो पेमेंट करना आसान नहीं होगा। अब कोई भी डिजिटल भुगतान करने से पहले ग्राहक से अनुमति लेनी होगी। यह नया नियम 01 अक्टूबर से प्रभावी है। अब बैंकों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम और गूगल पे को किसी भी किस्त या बिल का ऑटो पेमेंट करने से पहले ग्राहक से अनुमति लेनी होगी।
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अब ये प्लेटफॉर्म बिना अनुमति के बैंक खाते की राशि नहीं काट सकेंगे। इस संबंध में आरबीआई द्वारा पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर ग्राहकों को सूचित करना होगा।
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इतना ही नहीं इन प्लेटफॉर्म्स को पेमेंट से 24 घंटे पहले कस्टमर को इसकी जानकारी देनी होती है. ग्राहकों को भेजे गए मैसेज में भुगतान की तारीख, जिसे पैसा भेजना है, सारी जानकारी देनी होगी.
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