राजस्थान: Lockdown आज से 3 मई तक लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
न्यूज़ डेस्क:- राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए तालाबंदी की थी।
राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए तालाबंदी की थी। गहलोत सरकार ने इस तालाबंदी को ‘सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़े’ का नाम दिया है। लॉकडाउन के दौरान अन्य सभी सेवाओं को बंद रखा जाएगा, जो आवश्यक हैं।
राजस्थान में, कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, इस पर ब्रेक लगाने के लिए, राजस्थान सरकार ने राज्य में 15 दिनों तक यानी 19 अप्रैल से 03 मई तक तालाबंदी की है। इस दौरान, सभी सरकार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कार्यालय बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, थिएटर और रेस्तरां बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट होगी। मजदूरों का प्रवास नहीं है, इसलिए निर्माण कार्य जारी रहेगा। उद्योगों को तालाबंदी से भी छूट दी गई है।
बता दें कि रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने राजस्थान में तालाबंदी का सुझाव दिया था। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है।
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सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़े के दौरान ये सेवाएं चालू रहेंगी
- केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे, कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ जाने की अनुमति होगी।
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे से आने वाले लोगों को यात्रा टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
- राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के भीतर आरटी पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट दिखाना होगा।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए छूट दी जाएगी। निजी और सरकारी अस्पतालों,
- नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा सेवाओं के डॉक्टर जारी रहेंगे
- शाम 5 बजे तक दुकानों के माध्यम से सब्जियां, फल, दूध, किराना सामान थोक में बेचे जा सकते हैं। दूसरी ओर, साइकिल रिक्शा और हैंड कार्ट पर सब्जी और फल बेचने वालों को शाम 7 बजे तक छोड़ दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित माल और ढाबों के माल की ढुलाई, लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले अंतरराज्यीय और बाहरी राज्य के वाहनों की यातायात, वाहन मरम्मत की दुकानें खोली जाएंगी।
- मंडियों में रवि की फसलें आ रही हैं, समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जा रही हैं, इसलिए किसानों को छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा मंडी परिसर के बाहर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- किसानों को बाजार के रास्ते पर अपने माल का सत्यापन, बिक्री रसीदों का सत्यापन और रास्ते में बिलों का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीकाकरण के लिए आ सकेंगे। इस दौरान आपको अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
- अखबार वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को आईडी कार्ड के प्रदर्शन पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
- 14 अप्रैल से जारी दिशा-निर्देशों के बाद विवाह समारोह और अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
- पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति।
- दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कूरियर सुविधाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं चालू होंगी।
बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यालय चालू रहेंगे। संबंधित व्यक्तियों को पहचान पत्र के साथ अनुमति। - ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण आदि को घर-घर पहुंचाया जाएगा।
- मिठाई की दुकान, प्रोसेस्ड फूड और रेस्तरां की टेक सर्विस रात 8 बजे तक जारी रहेगी।
- इंदिरा रासोइ में भोजन बनाने और वितरित करने का काम कोविद -19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए रात 8 बजे तक किया जाएगा।
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मान्य ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत काम करने वाले श्रमिक आ सकेंगे।
- एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा, थोक दुकानों की सेवाएं रात 8 बजे तक चालू रहेंगी।
हालांकि, इस बीच, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट प्रतिबंध को कम कर सकते हैं और सख्ती बढ़ा सकते हैं।