Monday, March 20, 2023
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बिना निगेटिव रिपोर्ट एंट्री बंद, कोरोना के कारण Jaipur Airport पर लागू नए नियम

बिना निगेटिव रिपोर्ट एंट्री बंद, कोरोना के कारण Jaipur Airport पर लागू नए नियम

जयपुर: एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक, आने वाले दिनों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, किशनगढ़, जैसलमेर एयरपोर्ट पर यात्री सुरक्षा की जांच के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी एयरलाइन कंपनियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मुंबई जाने के लिए कोरोना टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना होगा। कोरोना जांच से 72 घंटे पहले हवाई अड्डे पर दिखाया जाना है। नया नियम 25 नवंबर को जयपुर एयरपोर्ट से लागू होगा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया।

देश भर में दिवाली के बाद, बढ़ते कोरोना संक्रमित मामले के बाद राज्य सरकार द्वारा जनहित में विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। अब मुंबई जाने के लिए दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से आने वालों के लिए RT-PCR चेक अनिवार्य कर दिया गया है। जिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर चेक नकारात्मक होगा, वे राज्य में प्रवेश कर सकेंगे।

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इन चार राज्यों से महाराष्ट्र आने वालों को कोरोना रिपोर्ट भी अपने साथ लानी होगी। यह नियम जयपुर एयरपोर्ट पर 25 नवंबर से लागू होगा। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक, आने वाले दिनों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, किशनगढ़, जैसलमेर एयरपोर्ट पर यात्री सुरक्षा की जांच के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी एयरलाइन कंपनियों को दी जा रही है।

इन चार राज्यों से आने वाले लोग जिनके पास कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं है, उनके यहां पहुंचने के बाद जांच की जाएगी। इस जांच की लागत भी संबंधित यात्री से वसूल की जाएगी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, विमान से आने वाले यात्रियों को 96 घंटे पहले तक 72 घंटे पहले और रेलवे यात्रियों को चेक करने की स्वतंत्रता होगी। हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डा प्राधिकरण रिपोर्ट की जांच करेगा।

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नियमों के अनुसार, महाराष्ट्र पहुंचने से पहले RT-PCR का नमूना 72 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए, जिनका RT-PCR टेस्ट नहीं होगा, उनका परीक्षण राज्य के हवाई अड्डे पर ही किया जाएगा। उसके बाद, हवाईअड्डा संचालक यात्रियों को उनकी संख्या और पते की जांच करने के बाद जाने की अनुमति देगा और जब नमूना सकारात्मक आएगा, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनसे संपर्क करेगा और कोरोना रोगियों के नियमों के तहत उनका इलाज किया जाएगा। इन आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त की होगी।

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