लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई गई है. उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया. लालू की बेल के लिए अर्जी दी जाएगी. लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू (lalu prasad yadav) को जेल में ही रहना पड़ेगा.
आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार का मामला (doranda treasury fodder scam) चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था. . लालू को यह राहत 42 महीने की सजा पूरी करने के बाद मिली थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था. कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था. आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन हुई, लालू ऑनलाइन ही इसमें शामिल हुए. चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए, सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे यह सब कुछ हुआ.
बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं. इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी. बाद में हाईकोर्ट ने कुछ सजा काटने और हेल्थ इशू की दलील पर उनको जमानत दी. डोरंडा कोषागार मामले में कुल 170 आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 55 की मौत हो चुकी है, 7 सरकारी गवाह बन गए थे, 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था जबकि 6 अब भी फरार हैं. इसके बाद कुल 99 आरोपी बचे थे, जिसमें से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 75 को दोषी करार दिया गया है.