Jaipur Unlock: 46 दिन बाद आज से जयपुर में शुरू हुआ अनलॉक, बाजार खोलने की अनुमति; दोपहर 12 बजे तक प्रदेश में कहीं भी यात्रा करने की छूट
Jaipur Unlock: यदि पूरे राज्य में कहीं भी बाजार के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया तो सात दिनों के लिए बाजार बंद रहेगा. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नो मास्क-नो एंट्री के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाएगा।
46 दिन बाद आज से जयपुर में शुरू हुआ अनलॉक, बाजार खोलने की अनुमति; दोपहर 12 बजे तक प्रदेश में कहीं भी यात्रा करने की छूट यदि पूरे राज्य में कहीं भी बाजार के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया तो सात दिनों के लिए बाजार बंद रहेगा. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नो मास्क-नो एंट्री के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाएगा।
नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए हैं ये नियम
प्रशासन ने गैर एसी परिसरों को खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन उन्हें खोलने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। एक मंजिल को छोड़कर नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खोली जाएंगी। यानी जिस दिन पहली मंजिल खुलेगी, उस दिन दूसरी मंजिल नहीं खुलेगी। प्रत्येक नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बिजनेस बोर्ड और प्रबंधन तय करेगा कि कौन सी दुकान कब और किस दिन खुलनी है।
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कोविड नियमों का पालन नहीं होने पर 7 दिन बंद रहेंगे बाजार
यदि पूरे राज्य में कहीं भी बाजार के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया तो सात दिनों के लिए बाजार बंद रहेगा. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नो मास्क-नो एंट्री के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिस दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया जाएगा, उस पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि दुकान को भी सील कर दिया जाएगा।
वहीं, गृह विभाग की नई गाइडलाइंस में छूट और पाबंदियां जयपुर में भी लागू रहेंगी। कर्फ्यू दिन के 12 बजे से जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। साथ ही गुरुवार से 25 फीसदी कर्मचारियों वाले सभी सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे. यह व्यवस्था सात जून तक रहेगी।
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यह जयपुर में खुला है और यहां है प्रतिबंध
मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद, नॉन एसी कॉम्प्लेक्स और सभी बाजार खुले
दोपहर 12 बजे तक निजी वाहन से जिले में कहीं भी आ सकते हैं।
फल सब्जी की दुकानें, मंडियां सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।
डेयरी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी.
दोपहर दो बजे तक बैंक, वित्तीय संस्थान खुलेंगे।
निजी वाहन दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल-डीजल भर सकेंगे।
-रेस्तरां रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ठेले पर हर तरह का सामान बेचने की इजाजत, चाट पकौड़ी की इजाजत.
-सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पुस्तकालय बंद।
-सिटी बसें बंद रहेंगी