Saturday, July 27, 2024
a

HomeदेशREET Exam के लेवल फर्स्ट में B.Ed धारकों को शामिल करने के...

REET Exam के लेवल फर्स्ट में B.Ed धारकों को शामिल करने के निर्देश

REET Exam के लेवल फर्स्ट में B.Ed धारकों को शामिल करने के निर्देश

न्यूज़ डेस्क:- REET Exam के बारे में बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने REIT परीक्षा के स्तर (प्रथम स्तर) में B.Ed धारकों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

जोधपुर बीएड धारकों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने B.Ed धारकों को आरईईटी परीक्षा -2020 (आरईईटी) के पहले स्तर में फॉर्म भरने की छूट देने का निर्देश दिया है। यह अंतरिम आदेश शुक्रवार को सीजे इंद्रजीत महंती की पीठ ने सुमन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

ये भी देखे:- फोटो को PAN Card में इस तरह बदला जा सकता है, अपनाएं ये प्रोसेस..

याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने केवल बीएसटीसी धारकों को पात्र माना है, रीट भर्ती 2020 में बीएड धारकों को प्रथम स्तर से बाहर कर दिया, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि B.Ed धारकों के पास BSTC क्वालिफायर की तुलना में उच्च योग्यता है। ऐसी स्थिति में, उच्च मूल्य की धारियों को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने बीएड धारकों को पहले स्तर में फॉर्म भरने की अनुमति देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम याचिका के अधीन होगा।

गुरुवार रात 12 बजे तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार, रीट की भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि गुरुवार रात 12 बजे तक थी। इस तरह की सुनवाई में, एजी एमएस सिंघवी ने अदालत में कहा कि बोर्ड ने आवेदन की तारीख 19 फरवरी कर दी है। ऐसी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार जिसने फार्म नहीं भरा है, आवेदन कर सकता है। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 19 फरवरी तक प्रथम स्तर में आवेदन करने की छूट देने का निर्देश दिया।

ये भी देखे:-  Paytm ग्राहकों को बड़ा झटका , क्रेडिट कार्ड वॉलेट में पैसे जोड़ने के लिए शुल्क लिया जाएगा

सरकार ने संशोधित दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील रघुनंदन शर्मा, रामप्रताप सैनी और अन्य ने याचिका दायर की कि NCTE ने फरवरी 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के पहले स्तर में B.Ed धारकों को भी शामिल किया है, जो 23 अगस्त 2010 के अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करता है। इस संशोधित दिशानिर्देश, सरकार ने 23 अगस्त 2010 को NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार एक विज्ञप्ति जारी की, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि रीट भर्ती NCTE के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा सकती है।

बहस में ये तर्क भी दिए गए

वर्तमान में NCTE गाइडलाइन कहती है कि B.Ed धारक भर्ती परीक्षा में दोनों स्तरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आरटीई अधिनियम यह भी कहता है कि बच्चों को उच्च-गुणवत्ता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बी.एड धारकों को शामिल करना और पहले रिट स्तर में उच्च योग्यता संविधान के प्रावधानों के अनुसार गलत है।

ये भी देखे :- Indira Gandhi के 51 साल पुराने फैसले में आया मोड़  ,अब देश में केवल 4 सरकारी बैंक बचेंगे 

Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments