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यदि आपकी गलती से निकले हैं रुपये तो बैंक जिम्मेदार नहीं, तो CDRC ने SBI को क्लीन चिट दी

यदि आपकी गलती से निकले हैं रुपये तो बैंक जिम्मेदार नहीं, तो CDRC ने SBI को क्लीन चिट दी

अगर किसी ने आपके बैंक खाते से पैसे निकाले हैं, तो बैंक हर बार इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। सीडीआरसी (Consumer Dispute Redressal Commission) ने गुजरात के अमरेली जिले में इस तरह के एक मामले में बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति के पास बैंक खाता है, इसलिए यह खबर पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के अमरेली जिले में, एक सेवानिवृत्त शिक्षक के खाते से किसी ने पैसा निकाल लिया। जब पीड़ित ने बैंक से शिकायत की, तो बैंक ने ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया। अब इस मामले में सीडीआरसी ने पीड़ित को झटका देते हुए एसबीआई को बड़ी राहत दी है।

3 साल पुराना मामला है

2 अप्रैल, 2018 को, गुजरात के अमरेली जिले में एक सेवानिवृत्त शिक्षक, कुर्जी जाविया (Kurji Javia) ने एसबीआई से शिकायत की कि किसी ने उनसे एसबीआई के प्रबंधक के रूप में एटीएम के बारे में जानकारी ली थी। बाद में, जब पेंशन उनके खाते में आई, तो उन्होंने अपने खाते से 41,500 रुपये वापस ले लिए। जब पीड़ित ने बैंक से शिकायत की, तो बैंक ने ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया।

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सीडीआरसी को भी राहत नहीं मिली

जब यह मामला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पहुंचा, तो आयोग ने यह भी माना कि इस पूरे मामले में बैंक की कोई गलती नहीं है क्योंकि खाताधारक की गलती के कारण उसका एटीएम पिन लीक हो गया था, जिसके कारण उसके खाते से पैसे की निकासी हुई थी। सीडीआरसी ने इस पूरे मामले में एसबीआई को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताया कि उसे अपनी गलती के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

धोखेबाजों से सावधान रहें

RBI बार-बार जनहित में अपील करता है कि वह अपने बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। RBI ने सभी बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे फोन पर ग्राहक से ऐसी कोई भी जानकारी न लें, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना हो। किसी भी स्थिति में, RBI का कहना है कि ATM पिन, CVV और गुप्त कोड को किसी के साथ बिल्कुल भी साझा न करें। ऐसा करने से आपका खाता खाली हो सकता है।

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Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
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