COVID-19: राजस्थान के सभी जिलों में 21 नवंबर से धारा -144 लागू होगी
कोरोना संक्रमण (COVID-19) के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर, राज्य की गहलोत सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके तहत 21 नवंबर से राज्य के सभी जिलों में फिर से धारा -144 (धारा -144) लागू की जा रही है।
राजस्थान में, गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना संक्रमण (COVID-19) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच 21 नवंबर से सभी जिलाधिकारियों को धारा -144 (धारा -144) लागू करने की शक्ति दे दी। है। गृह विभाग के समूह -9 ने सभी जिलाधिकारियों को एक परामर्श जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति को धारा -144 के उन्मूलन के साथ 18 नवंबर को समाप्त कर दिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट लंबे समय तक राज्य सरकार के परामर्श से धारा -144 लागू कर सकते हैं।
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4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध होगा
धारा -144 लागू होने के बाद एक स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए बड़ी संख्या में एकत्रित न हों। राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में लिया है। गहलोत ने सभी से इसका अनुसरण करने की अपील की। सरकार बल प्रदर्शित करने के बजाय यह चाहती है कि जनता आगे बढ़े और उसका अनुसरण करने में सहयोग करे।
धारा -144 इन चीजों पर प्रतिबंध लगाती है
किसी जिले में धारा -144 लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। उसके बाद यह धारा उस क्षेत्र में प्रभावी हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में धारा -144 लागू है, 4 या अधिक लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को छोड़कर, किसी को भी हथियार लाने और ले जाने पर प्रतिबंध है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर प्रतिबंध लग जाता है। धारा 144 लगी होने तक किसी भी यातायात को रोक दिया जाता है।
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कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या भी बढ़ी है।
उल्लेखनीय है कि दिवाली के दौरान बाजारों में भारी भीड़ होती थी। उसके बाद, कोरोना सकारात्मक मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले दो-तीन दिनों से राज्य में दो से ढाई हजार कोरोना पॉजिटिव संक्रमण सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को यह एडवाइजरी जारी की है।
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