Home देश CM Yogi का बड़ा फैसला, अपराधियों के सड़कों पर पोस्टर लगाए जाएंगे जो छेड़छाड़ और बलात्कार करते हैं

CM Yogi का बड़ा फैसला, अपराधियों के सड़कों पर पोस्टर लगाए जाएंगे जो छेड़छाड़ और बलात्कार करते हैं

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File Photo CM Yogi

CM Yogi का बड़ा फैसला, अपराधियों के सड़कों पर पोस्टर लगाए जाएंगे जो छेड़छाड़ और बलात्कार करते हैं

Aawaz India News Desk :- यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है। इसमें उन लोगों की भागीदारी होगी जो राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। सरकार दुष्कर्मियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन मिसमैडमोर चलाएगी। इसने ऐसे अपराधियों की पोस्टिंग का आदेश दिया है। योगी ने कहा कि महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना होने पर संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे।

सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को केवल महिला पुलिसकर्मियों को ही सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ऐसे अपराधियों और दुष्कर्मियों के मददगारों के नाम का खुलासा करने का आदेश दिया।

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सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के साथ किसी भी तरह की घटना के अपराधी समाज में जाएं, इसलिए चौराहों पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाएं।

पोस्टर हिंसा पर लगाए गए थे

इससे पहले, योगी सरकार ने सीएए को लेकर 19 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित एक प्रदर्शन में, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के नाम और पते के साथ तस्वीरें, पोस्टर लगाए थे। एक नोटिस दिया गया था कि अगर इन लोगों ने समय पर जुर्माना नहीं भरा, तो उन्हें संलग्न किया जाएगा।

राज्य सरकार ने बदमाशों को मुआवजा दिलाने की बात कही थी। इसके बाद, पुलिस ने फोटो-वीडियो के आधार पर 150 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे। जांच के बाद मिले सबूतों के आधार पर, 57 लोगों को प्रशासन द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया।

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मामला कोर्ट में पहुंचा

मामला पोस्ट करने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की विशेष पीठ ने लखनऊ के डीएम और पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि बिना किसी देरी के सीएए के खिलाफ उपद्रवियों के पोस्टर हटाए जाएं।

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विशेष पीठ ने 14-पृष्ठ के फैसले में राज्य सरकार की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार (मौलिक अधिकार) के विपरीत करार दिया। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो पोस्टर-बैनर लगाकर अभियुक्तों की सार्वजनिक जानकारी को सार्वजनिक करने की अनुमति देता है।

इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई

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