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बड़ी खबर! RBI ने Google Pay, Amazon Pay के संबंध में कोर्ट में यह बात कही

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बड़ी खबर! RBI ने Google Pay, Amazon Pay के संबंध में कोर्ट में यह बात कही
File Photo PTI RBI

बड़ी खबर! RBI ने Google Pay, Amazon Pay के संबंध में कोर्ट में यह बात कही

न्यूज़ डेस्क:- RBI ने कहा कि भारत के वित्तीय क्षेत्र  में सक्रिय फेसबुक (Facebook), गूगल (Google) और एमेजॉन (Amazon) जैसी कंपनियों को प्रासंगिक कानूनों के साथ नियमन किया जा रहा है।

भारत के वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत फेसबुक (Facebook) गूगल (Google) और एमेजॉन (Amazon) जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रासंगिक कानूनों के तहत नियमन किया जा रहा है। उन्हें आवश्यक अनुपालन के बाद ही संचालित करने की मंजूरी दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने भी उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ऐसी ही बातें कही। सेबी ने कहा कि किसी भी निकाय के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश के लिए अनिवार्य पंजीकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

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सेबी ने कहा कि उसने प्रतिभूतियों के बाजारों के नियमों को प्राप्त करने के लिए एक बाजार डेटा सलाहकार समिति का गठन किया है, डेटा की गुंजाइश की पहचान, खंड-वार डेटा, आवश्यकताओं और खामियों और सूचनाओं की गोपनीयता के बारे में सुझाव और जानकारी तक पहुंच के बारे में RBI और SEBI ने ये बातें कहीं।

जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई। पीआईएल भारतीय वित्तीय बाजार में काम करने के लिए फेसबुक, गूगल और अमेज़ॅन जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए विधायी ढांचे पर विस्तृत जानकारी के लिए कहता है।

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NPCI के तहत यूपीआई

RBI ने कहा कि यह पूरी तरह से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के संचालन के संबंध में किसी भी निकाय को मंजूरी देने के लिए भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अधिकार क्षेत्र के भीतर है। यह NPCI है जो UPI भुगतानों की निगरानी से संबंधित नियम, दिशानिर्देश और प्रक्रिया बनाती है।

आरबीआई ने रेशमी पी भास्करन द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में कहा, एनपीसीआई ने यूपीआई के एकल प्रायोजक बैंक मॉडल के तहत तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाता के रूप में अमेज़न काम किया है और उपयुक्त मानदंडों के आधार पर मल्टी बैंक मॉडल के तहत Google और व्हाट्सएप। की अनुमति है।

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भास्करन ने वकील दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि भारतीय वित्तीय नियामकों के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के अनियमित संचालन की अनुमति दी। उन्होंने दावा किया कि इससे देश की वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

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