Saturday, July 27, 2024
a

Homeदेशइलाहाबाद HC बड़ा का फैसला - जीवन साथी चुनने का अधिकार, कोई...

इलाहाबाद HC बड़ा का फैसला – जीवन साथी चुनने का अधिकार, कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती

इलाहाबाद HC बड़ा का फैसला – जीवन साथी चुनने का अधिकार, कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती

न्यूज़ डेस्क : सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार के मामले की सुनवाई करते हुए, जो कुशीनगर के निवासी हैं, अदालत ने कहा कि कानून एक वयस्क महिला या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

कथित लव जिहाद के खिलाफ यूपी में सख्त कानून बनाने की सरकार की तैयारियों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा है कि कानून दो वयस्कों को एक साथ रहने की अनुमति देता है, भले ही वे एक ही या विपरीत लिंग के हों।

ये भी देखे :- कोरोना संकट: UP में 100 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, बैंड और डीजे प्रतिबंधित नहीं 

सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार के मामले की सुनवाई करते हुए, जो कुशीनगर के निवासी हैं, अदालत ने कहा कि कानून एक वयस्क महिला या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

अदालत ने कहा कि यहां तक ​​कि राज्य भी दो वयस्कों के संबंध पर आपत्ति नहीं कर सकते। अदालत ने यह फैसला कुशीनगर पुलिस स्टेशन के सलामत अंसारी और तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

आपको बता दें कि सलामत और प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की है। दोनों ने 19 अगस्त 2019 को मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ शादी की। प्रियंका खरवार शादी के बाद आलिया बन गईं। प्रियंका खरवार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया है।

ये भी देखे : Corona Vaccine : सरकार जल्द ही मोबाइल ऐप ला सकती है, विवरण भरने से मिलेगी वैक्सीन लगने की तारीख, स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी

जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रियंका खरवार उर्फ ​​आलिया की उम्र को लेकर कोई विवाद नहीं है।

प्रियंका खरवार उर्फ ​​आलिया 21 साल की हैं। कोर्ट ने प्रियंका खरवार उर्फ ​​आलिया को पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता है।

कोर्ट ने कहा कि कोर्ट प्रियंका खरवार और सलामत को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखती है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह प्रियंका खरवार की इच्छा है कि वह किससे मिलना चाहती हैं।

हालांकि, अदालत ने उम्मीद जताई है कि बेटी परिवार के लिए उचित व्यवहार करेगी।

ये भी देखे :- Corona Alert: राजस्थान में प्रशासन करेगा शादी की वीडियोग्राफी, जानिए वजह

Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments