Thursday, April 25, 2024
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अलर्ट: अब बर्थडे पर आसानी से नहीं कट पाएगा केक, सरकार ने लगाया इस चीज पर बैन!

अलर्ट: अब बर्थडे पर आसानी से नहीं कट पाएगा केक, सरकार ने लगाया इस चीज पर बैन!

Single Use Plastic Ban: कई कंपनियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था. लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और 1 जुलाई से पूरे देश में इस फैसले को लागू कर दिया गया.

सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से हमारे इस्तेमाल की कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई कंपनियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और 1 जुलाई से पूरे देश में इस फैसले को लागू कर दिया गया. सिंगल यूज प्लास्टिक में कई ऐसी चीजें थीं, जिनका इस्तेमाल हमारे लिए आम बात थी। इन्हीं में से एक है प्लास्टिक नाइफ।

कागज या लकड़ी के चाकू से केक काटा जाएगा

आमतौर पर हम सभी अपने जन्मदिन पर केक काटने के लिए प्लास्टिक के चाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कागज या लकड़ी के चाकू का इस्तेमाल करने की जगह शुरू हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने कुल 19 प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई से इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, भंडारण और निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

इन 19 चीजों पर बैन

प्लास्टिक के साथ ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टायरीन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच जैसी वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार ने यह फैसला सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया है।

सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सभी निर्माताओं, स्टॉक होल्डरों, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन 19 चीजों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए. अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है.

जुर्माना लगाया जाएगा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगर घर से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा निकलता है तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं अगर कोई संस्था या कंपनी कचरा फैलाती है तो उसे पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

अगर कोई प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो धारा 15 के तहत सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई है। और राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण।

वैकल्पिक व्यवस्था

प्लास्टिक बैग की जगह कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टिक से बने चम्मच की जगह आप बांस की डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, प्लास्टिक की जगह कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पर्यावरण के लिए खतरनाक

सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक को रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 फीसदी प्लास्टिक जल जाता है। इससे जहरीली गैस हवा में घुल जाती है, जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है।

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Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
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