अलर्ट: अब बर्थडे पर आसानी से नहीं कट पाएगा केक, सरकार ने लगाया इस चीज पर बैन!
Single Use Plastic Ban: कई कंपनियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था. लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और 1 जुलाई से पूरे देश में इस फैसले को लागू कर दिया गया.
सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से हमारे इस्तेमाल की कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई कंपनियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और 1 जुलाई से पूरे देश में इस फैसले को लागू कर दिया गया. सिंगल यूज प्लास्टिक में कई ऐसी चीजें थीं, जिनका इस्तेमाल हमारे लिए आम बात थी। इन्हीं में से एक है प्लास्टिक नाइफ।
कागज या लकड़ी के चाकू से केक काटा जाएगा
आमतौर पर हम सभी अपने जन्मदिन पर केक काटने के लिए प्लास्टिक के चाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कागज या लकड़ी के चाकू का इस्तेमाल करने की जगह शुरू हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने कुल 19 प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई से इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, भंडारण और निर्यात पर रोक लगा दी गई है।
इन 19 चीजों पर बैन
प्लास्टिक के साथ ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टायरीन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच जैसी वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार ने यह फैसला सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया है।
सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सभी निर्माताओं, स्टॉक होल्डरों, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन 19 चीजों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए. अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है.
जुर्माना लगाया जाएगा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगर घर से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा निकलता है तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं अगर कोई संस्था या कंपनी कचरा फैलाती है तो उसे पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
अगर कोई प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो धारा 15 के तहत सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई है। और राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण।
वैकल्पिक व्यवस्था
प्लास्टिक बैग की जगह कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टिक से बने चम्मच की जगह आप बांस की डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, प्लास्टिक की जगह कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पर्यावरण के लिए खतरनाक
सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक को रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 फीसदी प्लास्टिक जल जाता है। इससे जहरीली गैस हवा में घुल जाती है, जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है।
यह भी पढ़े:- सिर्फ 3 लाख के बजट में यहां मिलेगी Hyundai i20, लोन के साथ गारंटी और वारंटी प्लान
यह भी पढ़े:- Bolero का नया अवतार देगा स्कॉर्पियो को कड़ी टक्कर, दमदार फीचर्स के साथ जल्द होने वाली है लॉन्च
यह भी पढ़े:- Mahindra Thar : पैनोरमिक सनरूफ के साथ भारत की पहली थार
यह भी पढ़िए | भारत में लॉन्च Jeep Meridian SUV, मिलेंगे कई शानदार फीचर्स
यह भी पढ़े :- जबरदस्त अंदाज में होगी नई Mahindra Scorpio की एंट्री, इसी महीने लॉन्च होगी SUV
यह भी पढ़े:- 32 km/kg तक का शानदार माइलेज देती है ये शानदार CNG कारें, कीमत है 6 लाख रुपए से कम
यह भी पढ़े:- Maruti Alto 800 कार सिर्फ 50000 रुपये में घर ले जाये , जानिए कहां से और कैसे
यह भी पढ़े:- आसान ईएमआई के साथ 1.9 लाख रुपये में Maruti Swift खरीदें, 7 दिन की मनी बैक गारंटी
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए –
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Whatsapp से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Telegram से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Instagram से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Youtube से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप को Twitter पर फॉलो करें
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Facebook से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप ShareChat पर फॉलो करें
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Daily Hunt पर फॉलो करें
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Koo पर फॉलो करें