अब बिना राशन कार्ड के भी बन सकेंगे जन आधार कार्ड: राजस्थान सरकार ने जन आधार में राशन कार्ड (ration card) की अनिवार्यता को खत्म किया, सभी कलेक्टरों को जारी आदेश
गहलोत सरकार की अहम योजना जन आधार कार्ड (ration card) बनाने के मामले में सरकार ने अहम फैसला लिया है. इसके तहत यदि राज्य में जन आधार कार्ड बनाने वाले व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है तो भी उसका आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महानिदेशक ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को यह निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया है.
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दरअसल, कुछ समय से शिकायतें आ रही थीं कि जन आधार कार्ड के आवेदन के दौरान राशन कार्ड की कॉपी अपलोड नहीं करने पर आवेदक का आवेदन रद्द किया जा रहा है। आवेदन निरस्त होने के कारण उक्त आवेदक को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था।
लगातार मिल रही इन शिकायतों को देखते हुए सरकार ने जन आधार में राशन की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया है. इसके साथ ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की ओर से एक आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जन आधार के लिए उनके आवेदन में राशन कार्ड की कॉपी भले ही उनके पास न हो, वे इसे मंजूर करें.
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आवेदन के साथ जरूरी हैं ये दस्तावेज
परिवार के मुखिया का बैंक खाता विवरण details
मुखिया और अन्य सदस्य के आधार कार्ड की प्रति या उसके पंजीकरण की रसीद
परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत तस्वीरें।
जन आधार कार्ड क्या है
देश में यूनिक आईडी की तरह ही हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। इसी तरह, यह राजस्थान के मूल निवासियों या 10 से अधिक वर्षों से यहां रहने वाले परिवारों के लिए राज्य की विशिष्ट आईडी है। यह कार्ड व्यक्तिगत न होकर पूरे परिवार का एक साथ बनता है। इस कार्ड के माध्यम से राज्य के लोगों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय इस कार्ड को भामाशाह के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम गहलोत सरकार ने बदलकर जन आधार कर दिया।
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