राजस्थान: 17 मई तक बढ़ा Curfew, अगर सड़क पर दिखे तो मौके पर होगी जांच, पॉजिटिव आये तो 15 दिन का क्वारनटीन
राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या को कम करने के लिए, गहलोत सरकार ने राज्य में Curfew समय बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में इसका समय 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है।
बिना काम के सड़क पर न निकलें
राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, अब अगर कोई सड़क पर बिना किसी जरूरी काम के दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पाया जाता है, तो उसका कोरोना परीक्षण मौके पर ही किया जाएगा। यदि रिपोर्ट सकारात्मक है, तो इसे 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया जाएगा। राज्य में 3 मई से 17 मई तक महामारी लाल चेतावनी सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे।
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ये निर्देश नई गाइडलाइन में जारी किए गए थे
राजस्थान में जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, पुस्तकालय बंद हो जाएंगे। मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षा जारी रहेगी। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी। विवाह समारोह को केवल एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। तीन घंटे केवल 31 लोगों के साथ दिए गए हैं। हालांकि, विवाह समारोह में शामिल होने वाले 31 लोगों में बैंड-बाजों को शामिल नहीं किया गया है।
टीकाकरण के लिए अनुमति दी जाएगी
वहीं, टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उनके साथ पंजीकरण पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। राज्य में, निजी वाहनों द्वारा केवल चिकित्सा आपातकाल को एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा की जा सकती है। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। प्रक्रिया भोजन, मिठाई, रेस्तरां खोलने की अनुमति नहीं होगी। होम डिलीवरी की सुविधा केवल रात 8:00 बजे तक उपलब्ध होगी।
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इसलिए समय बढ़ाया
बता दें कि भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में 10% से अधिक संक्रमण दर या 60% से अधिक ऑक्सीजन आईसीयू बिस्तरों का उपयोग किया जा रहा है, वहां 14 दिन की तालाबंदी की जाए। इसके तहत, राज्य सरकार ने 3 मई से 17 मई तक राज्य में महामारी रेड अलर्ट सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। यदि कोई दुकानदार नो वर्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा
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