Home राज्य शहर राजस्थान SC के फैसले ने दिया झटका: राजस्थान के निजी स्कूलों को कोरोना अवधि की पूरी फीस वसूलने की अनुमति है

SC के फैसले ने दिया झटका: राजस्थान के निजी स्कूलों को कोरोना अवधि की पूरी फीस वसूलने की अनुमति है

0
SC के फैसले ने दिया झटका: राजस्थान के निजी स्कूलों को कोरोना अवधि की पूरी फीस वसूलने की अनुमति है
file photo by google

SC के फैसले ने दिया झटका: राजस्थान के निजी स्कूलों को कोरोना अवधि की पूरी फीस वसूलने की अनुमति है

BIG NEWS : – सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला राजस्थान के लाखों अभिभावकों के लिए एक झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान के वित्तविहीन निजी स्कूलों के प्रबंधन को 6 मासिक किस्तों में 6 मार्च 2021 से 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान 100 प्रतिशत शुल्क (शुल्क) एकत्र करने की अनुमति दी। कर सकते हैं।

ये भी देखे :- पंजाब से Deep Sidhu गिरफ्तार, पुलिस ने लाल किला हिंसा में 1 लाख रुपये का इनाम रखा था

लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि स्कूल की फीस न भरने के आधार पर, छात्रों को न तो निष्कासित किया जा सकता है और न ही उनके परीक्षा परिणाम को रोका जा सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक

भारतीय विद्या भवन, एसएमएस और अन्य स्कूलों की अपील पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसने प्रबंधन को केवल 60% से 70% ट्यूशन फीस जमा करने की अनुमति दी। अनएडेड प्राइवेट स्कूलों में, यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के बाद फैसला नहीं दे देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किस्त प्रणाली 2021-2022 के शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों द्वारा देय शुल्क से स्वतंत्र होगी।

ये भी देखे :- पीएम मोदी ने सदन में कहा- किसानों को गुमराह करना सही नहीं है, MSP है MSP था और MSP रहेगा

सरकार को भी बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए

अदालत ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि एक महीने के भीतर बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को देय भुगतान किया जाए, जो कि निजी स्कूलों द्वारा आरटीई अधिनियम के अनुसार 25% ईडब्ल्यूएस छात्रों को पढ़ाने के लिए वहन किया जाता है।

ये भी देखे :- अब लॉटरी से शराब (Alcohol) की दुकानों की नीलामी नहीं होगी, हर कोई बोली लगा सकता है

Previous article पंजाब से Deep Sidhu गिरफ्तार, पुलिस ने लाल किला हिंसा में 1 लाख रुपये का इनाम रखा था
Next article SBI ने नियम कड़े किए, अगर पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में समस्या आएगी
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version