Friday, November 22, 2024
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नई गाइडलाइन: सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा WhatsApp

नई गाइडलाइन: सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा WhatsApp

WhatsApp प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए WhatsApp को कानून का पालन करने के लिए इस एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा। ऐसे में वॉट्सऐप यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा होगा।

WhatsApp भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। WhatsApp ने कहा है कि भारत सरकार को बुधवार से लागू होने वाली अपनी नई नीति पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है. व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि सोशल मीडिया को लेकर कई नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन भारत के संविधान के मुताबिक यूजर्स के निजता के अधिकार से होता है, क्योंकि नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को उन यूजर्स की पहचान करनी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा पोस्ट किए हैं। या पहले एक संदेश साझा किया।

WhatsApp ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वह सरकार की शिकायत के बाद उस यूजर पर अपने नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगा. व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए व्हाट्सएप को कानून का पालन करने के लिए इस एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा। ऐसे में वॉट्सऐप यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा होगा। भारत में व्हाट्सएप के करीब 55 करोड़ यूजर्स हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कहा था कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए नियमों में यह नाकाफी है। कोर्ट ने एक बयान में कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए नए नियम फिलहाल बिना दांत और नाखून वाले शेर की तरह हैं क्योंकि इसमें किसी तरह के जुर्माने या जुर्माने का प्रावधान नहीं है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नए नियम पर अदालत की टिप्पणी से सहमति जताई और कहा कि नए नियमों का उद्देश्य ओटीटी प्लेटफॉर्म को आत्म-नियंत्रण का मौका देना था, लेकिन तर्क सही है कि बिना दंड और दंड के नियम का कोई प्रावधान नहीं है। और यह दांत रहित है।

बता दें कि इसी साल फरवरी में सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसे लागू करने के लिए इन कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा आज यानी 26 मई को खत्म हो रही है. नए सोशल मीडिया में साफ तौर पर लिखा गया है. सरकार की मीडिया गाइडलाइंस में कहा गया है कि देश में सोशल मीडिया कंपनियों को बिजनेस में छूट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल बंद करना जरूरी है।

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केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस के मुताबिक, आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत के 24 घंटे के अंदर सोशल प्लेटफॉर्म से हटाना होगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक आपत्तिजनक कंटेंट को समय सीमा के भीतर हटाना होगा। देश में जिम्मेदार अधिकारी (नोडल अधिकारी, रेजिडेंट ग्रीव्स ऑफिसर) की नियुक्ति होनी है। किसी भी मामले में, जिम्मेदार अधिकारियों को ओटीटी सामग्री के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को 15 दिनों के भीतर निपटाना होगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर महीने अपनी रिपोर्ट जारी करनी होती है।

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Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
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