Beer पीने वालों के लिए बड़ी खबर; सरकार ने किया है ये काम
शराब और बीयर पीने वालों के लिए बड़ी खबर। इस संबंध में सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अगर आप भी इसका सेवन करते हैं तो यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए।
रब और बीयर पीने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस संबंध में सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अगर आप भी इसका सेवन करते हैं तो यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के होटल, क्लब, बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए आवेदन मांगे हैं. नई आबकारी नीति के तहत यह आवेदन मांगा गया है। दिल्ली सरकार पहले ही 32 जोन में शराब की खुदरा बिक्री के लिए 850 दुकानों के लिए नए लाइसेंस आवंटित कर चुकी है।
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सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-20, एल-21, एल-28 और एल-29 के रूप में लाइसेंस देने का फैसला किया है. आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2021-22 के लिए ‘ऑन-साइट खपत’ (दशी और विदेशी शराब) के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर में सेवा 17 नवंबर से लागू की जाएगी।
आदेश में आवेदक को आबकारी विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर पूरी जानकारी व मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करने को कहा गया है. ‘ऑन-साइट खपत’ के लिए लाइसेंस श्रेणियों में एक होटल, मोटल, उनके कमरों में गेस्ट हाउस (L15), होटल से जुड़े बार / रेस्तरां (L16), स्वतंत्र रेस्तरां (L17) (L19) में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां के निवासी शामिल हैं। भारतीय और विदेशी शराब परोसने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का आगमन या प्रस्थान क्षेत्र।
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अन्य लाइसेंस श्रेणियां: एक लक्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में भारतीय और विदेशी शराब की सेवा (एल20), आगमन या प्रस्थान में स्थित होटल से जुड़ी बार में चौबीसों घंटे सेवा/शराब की बिक्री (एल21) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्षेत्र, विशेष रूप से सरकार और सशस्त्र बलों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए एक क्लब (L29) है। साइट पर शराब पीने के लाइसेंस से संबंधित नियम और शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारी को खुदरा विक्रेता से शराब खरीदनी होगी, जिसे वह परिसर में कहीं भी स्टोर कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि शराब और बियर को गिलासों या बोतलों में बंद करके परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।
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