क्या बंद हो जाएगा आपका Twitter, Facebook, सरकार का डेडलाइन आज खत्म हो रही है?
दरअसल, 25 फरवरी को सरकार ने फेसबुक (Facebook in India), इंस्टाग्राम (Instagram in India) और ट्विटर (Twitter in India) जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए और कड़े नियमों की घोषणा की थी।
भारत में काम करने वाली प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर (Twitter) और इंस्टाग्राम की समस्या बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि अगले दो दिनों में इन ऐप्स पर बैन लग सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था।
इसके लिए सरकार की ओर से इन कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 26 मई को पूरी होने जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सोशल मीडिया कंपनियों ने अभी तक सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, जिससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले दो दिनों में इनकी सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं.
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केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए 3 महीने के भीतर अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि नियुक्त करने के लिए कहा था और उन सभी का भारत में अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन सूत्रों की माने तो इन सोशल मीडिया दिग्गजों ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया है. सूत्रों का कहना है कि इन नियमों का पालन न करने वाली कंपनी की मध्यस्थ स्थिति को समाप्त किया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
सूत्रों ने यह भी कहा कि, “हालांकि वे एक मध्यस्थ होने के संरक्षण का दावा करते हैं, वे भारतीय संविधान और कानूनों के संदर्भ के बिना अपने स्वयं के मानदंडों के माध्यम से सामग्री को संशोधित करने और तय करने के लिए अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं।” क र ते हैं।
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कंपनियों को मानना होगा इन नियमों का
सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कंपनियों को एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना है और उनका नाम और संपर्क पता भारत का होना चाहिए, जिसमें शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसी चीजें शामिल हों। इस नए नियम के तहत एक कमेटी भी बनेगी जिसमें रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कानून, आईटी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लोग होंगे। उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन पर शिकायतों को सुनने का अधिकार होगा।
इसके अलावा, सरकार संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को “अधिकृत अधिकारी” के रूप में नामित करेगी जो सामग्री को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है। यदि किसी अपीलीय निकाय का मानना है कि सामग्री कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे जारी होने वाले अवरोधन आदेश के लिए सामग्री को सरकार द्वारा नियंत्रित समिति को भेजने का अधिकार होगा।
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क्या कहती हैं कंपनियां
25 फरवरी 2021 को भारत सरकार की MEITY ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इन नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स ने छह महीने का समय मांगा है, तो कुछ ने कहा कि वे अमेरिका में अपने मुख्यालय से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और भारत से मुनाफा कमा रही हैं लेकिन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रही हैं। ट्विटर जैसी कंपनियों का कहना है कि उनकी अपनी फैक्ट चेकर टीम है लेकिन वे यह कभी नहीं बताते कि वे तथ्यों का पता कैसे लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों को यह नहीं पता होता है कि किससे शिकायत करें और किसको उनकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
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