Petrol – Diesel जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ सकता, केरल हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा कारण
Petrol और Diesel को GST के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता, इस पर केरल हाईकोर्ट ने GST काउंसिल से जवाब मांगा है. केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा कि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ सकते। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल प्रदेश गांधी दर्शनवादी नामक एक संगठन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। इस याचिका में जीएसटी परिषद के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाने का फैसला किया गया है.
याचिकाकर्ता ने बताया कि हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस स्तर पर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करना उचित नहीं है। बता दें कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग पर विचार करने के लिए परिषद की बैठक हुई थी. लेकिन परिषद ने इसे शामिल करने से इनकार कर दिया।
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द हिंदू के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अरुण बी वर्गीस ने दलील दी कि जीएसटी परिषद ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज करने का कोई वैध कारण नहीं बताया है। परिषद ने इस पर मंथन तक नहीं किया। वर्तमान स्थिति इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी क्योंकि Petrol और Diesel की कीमत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी और इसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। वास्तव में, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल का उपयोग तक नहीं किया, वे तेल की कीमतों में वृद्धि से समान रूप से प्रभावित हैं।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, देश के अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स की अलग-अलग दरों के कारण Petrol – Diesel के अलग-अलग दाम वसूले जा रहे थे. वास्तव में, यह संविधान के अनुच्छेद 279A (6) के तहत परिकल्पित एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार को प्राप्त करने में एक बाधा थी। इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्रीय कर एक लीटर पेट्रोल या डीजल की लागत का कम से कम 60 प्रतिशत है।
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