1 जनवरी से लागू हो रहे Debit और Credit cards से भुगतान के नए नियम, जानिए इसका आप पर क्या असर होगा?
यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लागू किया जा रहा है। आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सभी वेबसाइटों और भुगतान गेटवे द्वारा संग्रहीत ग्राहक डेटा को हटाने के लिए कहा है।
अगर आप Credit cards या Debit cards का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि नए साल पर डेबिट और Credit cards से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किया जा रहा है। आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सभी वेबसाइटों और भुगतान गेटवे द्वारा संग्रहीत ग्राहक डेटा को हटाने के लिए कहा है। इसके अलावा, इसके स्थान पर लेनदेन करने के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन का उपयोग किया जाएगा।
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आरबीआई ने क्या कहा?
RBI ने मार्च 2020 में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि व्यापारियों को डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी वेबसाइटों पर कार्ड की जानकारी को सहेजने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, यदि जानकारी पहले से संग्रहीत है तो उसे हटा दिया जाएगा।
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सितंबर 2021 में नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों के पास नियमों का पालन करने और उन्हें वर्ष के अंत तक टोकन का विकल्प देने का अवसर है।
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क्या कहता है नया नियम
वर्तमान में, यदि आप डेबिट या क्रेडिट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको कार्ड नंबर 16, कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी के साथ-साथ वन-टाइम पासवर्ड या ट्रांजेक्शन पिन जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी। लेकिन 1 जनवरी, 2022 से ऑनलाइन भुगतान करते समय, आपको या तो 16 अंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर सहित कार्ड का पूरा विवरण दर्ज करना होगा या टोकन विकल्प का विकल्प चुनना होगा।
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