Thursday, November 21, 2024
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10 नहीं 12 लाख तक की सैलरी पर भी नहीं देना होगा Tax , यहां देखें रामबाण इलाज

10 नहीं 12 लाख तक की सैलरी पर भी नहीं देना होगा Tax , यहां देखें रामबाण इलाज

Tax Savings Tips :वित्त वर्ष 2021-22 (FY 2021-22) खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप अभी तक टैक्स सेविंग का प्लान नहीं बना पाए हैं तो हम आपकी मदद करते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, सरकार को टैक्स देना आपका कर्तव्य है।

Tax Savings Tips : वित्त वर्ष 2021-22 (FY 2021-22) खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप अभी तक टैक्स सेविंग का प्लान नहीं बना पाए हैं तो हम आपकी मदद करते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, सरकार को टैक्स देना आपका कर्तव्य है। लेकिन आप जितना ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं, आपके लिए उतना ही अच्छा है।

अन्य चीजों में निवेश करें

टैक्स देनदारी से बचाए गए पैसे को आप दूसरी चीजों में भी निवेश कर सकते हैं। यहां आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो भी आपको किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप 12 लाख पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं, आगे हम आपको इसकी पूरी गणना बताएंगे।

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गहन योजना की आवश्यकता

Tax सेविंग के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। भले ही आपकी नियोक्ता कंपनी ने आपके वेतन से कर का पैसा काट लिया हो, फिर भी आप इस गणना के आधार पर आईटीआर दाखिल करके अपना काटा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कम्पलीट कैलकुलेशन…

12 लाख की सैलरी पर आप 30 फीसदी के स्लैब में आते हैं. क्योंकि 10 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी की देनदारी है।

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यह पूरा गणित है

1. सबसे पहले सरकार द्वारा दिए गए 50 हजार को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर घटाएं। इस तरह अब आपकी टैक्सेबल इनकम 11.50 लाख रुपये हो गई है।

2. अब आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं। इसमें आप बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, एलआईसी, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस), होम लोन के मूलधन आदि का दावा कर सकते हैं। इस तरह यहां आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये है।

3. 12 लाख के वेतन पर टैक्स जीरो (0) करने के लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा। इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी घटकर 9.5 लाख रुपये रह गई है।

4. अब आप आयकर की धारा 24बी के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये और आयकर की धारा 80ईईए के तहत 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख की कटौती का दावा कर सकते हैं। किफायती घरों के लिए 2019 के बजट में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया था.

हालत क्या है

धारा 80EEA के तहत ब्याज पर कर छूट के लिए पात्र होने के लिए आपके होम लोन को 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच किसी बैंक या NBFC द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। साथ ही प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी 45 ​​लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर खरीदार के पास कोई अन्य आवासीय संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह 3.5 लाख रुपये का दावा करने के बाद आपकी कर योग्य आय एक झटके में घटकर 6 लाख रुपये रह गई है।

5. इनकम Tax की धारा 80डी के तहत आप अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिए 25 हजार रुपये के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 50 हजार का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा 5000 रुपये की सीमा तक स्वास्थ्य जांच की भी अनुमति है। 75 हजार के कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दावा करने के बाद आपकी कर योग्य आय घटकर 5.25 लाख हो गई है।

6. अब आपको अपनी कर योग्य आय को 5 लाख तक लाने के लिए किसी भी संस्था या ट्रस्ट को 25 हजार रुपये का दान देना होगा। आप इसे आयकर की धारा 80G के तहत दावा कर सकते हैं। 25 हजार दान करने पर आपकी कर योग्य आय घटकर 5 लाख रुपये रह गई।

जीरो टैक्स देना होगा

अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये है। 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आपका टैक्स 12,500 रुपये हो जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर छूट दी गई है. ऐसे में आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाती है।

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Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
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