उपयोगकर्ताओं को राहत! WhatsApp की Privacy Policy पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, होगी डिटेल्स में जांच
WhatsApp Privacy Policy latest Update: CCI ने बुधवार को फेसबुक की स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप (Whatsapp) की अद्यतन गोपनीयता नीति और सेवा शर्तों की विस्तृत जांच का आदेश दिया।
CCI (Competition Commission of India) ने बुधवार को फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति (Privacy Policy) और सेवा शर्तों की विस्तृत जांच का आदेश दिया। आयोग की राय है कि अपने शोषणकारी और बहिष्करण आचरण के माध्यम से, व्हाट्सएप (Whatsapp) ने अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विवरण में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। CCI के महानिदेशक मामले की जांच करेंगे और 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट देंगे।
सीसीआई ने क्या कहा?
CCI ने व्हाट्सएप की नई नीति पर सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं है, व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को अनुकूल विकल्प नहीं देना चाहता है। उसे डर नहीं है कि उपयोगकर्ता गिर जाएंगे। CCI ने अपने आदेश में कहा कि उपयोगकर्ता की अनैच्छिक सहमति के माध्यम से डेटा साझा करने की पूर्ण सीमा, गुंजाइश और प्रभाव का पता लगाने के लिए गहन और विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
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आयोग ने कहा है कि व्हाट्सएप (Whatsapp) की नीति और शर्तें ऐसी हैं जैसे इसे स्वीकार करना या इसे मंच पर छोड़ देना। दूसरी ओर, व्हाट्सएप (Whatsapp) के प्रवक्ता ने कहा कि सीसीआई के साथ बातचीत की जाएगी, कंपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को समाप्त करेगी और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध होगी।
जानिए, क्या है पूरा मामला?
व्हाट्सएप ने गोपनीयता नीति के तहत उपयोगकर्ताओं को धमकी देना शुरू कर दिया कि जो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे उनका खाता 8 फरवरी को बंद हो जाएगा। विरोध के बाद, व्हाट्सएप (Whatsapp) ने समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी। गोपनीयता नीति में, व्हाट्सएप (Whatsapp) ने कहा है कि वह किन परिस्थितियों में फेसबुक और उसके बाकी प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी का उपयोग करेगा।
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नई नीति के क्रियान्वयन को रोका जाएगा!
इससे पहले, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ से कहा कि व्हाट्सएप को इस नई नीति को लागू करने से रोका जाना चाहिए। केंद्र के जवाब के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।