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Rajasthan Unlock: छूट का दायरा बढ़ा, मेट्रो संचालन की इजाजत नहीं, जानिए नई गाइडलाइन

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Rajasthan Unlock: छूट का दायरा बढ़ा, मेट्रो संचालन की इजाजत नहीं, जानिए नई गाइडलाइन
File Photo Ashok_Gehlot

Rajasthan Unlock: छूट का दायरा बढ़ा, मेट्रो संचालन की इजाजत नहीं, जानिए नई गाइडलाइन

Rajasthan Unlock: राजस्थान सरकार ने मंगलवार को नई कोरोना गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी।

गहलोत सरकार ने संशोधित लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने संशोधित लॉकडाउन के तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया है. सिटी/मिनी बसों को शहर में संचालित करने की अनुमति होगी। सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक मिनी बसों का संचालन हो सकेगा लेकिन किसी भी यात्री को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है।

रेस्तरां में सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बैठने की अनुमति होगी। राज्य में शनिवार को सुबह पांच बजे से सोमवार को सुबह पांच बजे तक लोक अनुशासन सप्ताहांत कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा अगले दिन शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिदिन जनता कर्फ्यू रहेगा। सोमवार से शनिवार तक सभी बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति होगी। गाइडलाइन बुधवार 16 जून से प्रभावी होगी।

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संशोधित लॉकडाउन 2.0 में और ढील दी गई

  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। सप्ताहांत कर्फ्यू अब शनिवार को शाम 5:00 बजे से सोमवार को सुबह 5:00 बजे तक रहेगा।
  • प्रतिदिन शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा।
  • शहर में सिटी/मिनी बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। बसें सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक चलेंगी। किसी भी यात्री को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा।
  • रेस्टोरेंट खोलने और उसमें बैठकर खाना खिलाने की इजाजत दे दी गई है। सोमवार से शनिवार तक अनुमति रहेगी। सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक 50% क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी।
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल को सोमवार से शनिवार तक सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
  • सरकार ने नई गाइडलाइन में सोमवार से शनिवार तक सभी बाजार/व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे दी है.
  • मेट्रो संचालन की अनुमति नहीं है।
  • खेल संबंधी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति सोमवार से शनिवार तक सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी।
  • सोमवार से शनिवार तक सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक जिम और योग केंद्र खोलने की अनुमति रहेगी।
  • कला संस्कृति से जुड़े सभी पर्यटन स्थलों और स्मारकों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।

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