Monday, December 23, 2024
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पैसे गलत खाते में Transferred कर दिए गए हैं? वापस आ सकते हैं, जानिए क्या है सही तरीका

पैसे गलत खाते में Transferred कर दिए गए हैं? वापस आ सकते हैं, जानिए क्या है सही तरीका

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व्यापार डेस्क। वर्तमान में बैंकिंग से जुड़े कई काम ऑनलाइन और डिजिटल रूप से होने लगे हैं। खासतौर पर हम ज्यादातर काम जैसे ट्रांजेक्शन, बिल पेमेंट, रिचार्ज, ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जब हम गलती से किसी अनजान या दूसरे खाते में पैसे Transferred कर देते हैं,

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जिससे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि गलती से दूसरे खाते में पैसा भेज दिया है या वह पैसा वसूल हो पाता है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? बता दें कि अगर हमने गलती से दूसरे खाते में पैसा भेज दिया है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है?

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क्या कहता है आरबीआई?

आरबीआई के नियमों के अनुसार, “भुगतान निर्देशों में सही इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी, विशेष रूप से लाभार्थी खाता संख्या की जानकारी, प्रेषक या प्रवर्तक यानी प्रेषक के पास है। खाते में पैसा भेजते समय लाभार्थी का नाम अनिवार्य है। हालांकि, क्रेडिट या धन हस्तांतरण के लिए सही खाता संख्या होना सबसे महत्वपूर्ण है।

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यह प्रक्रिया शाखाओं में लेनदेन अनुरोधों और ऑनलाइन/इंटरनेट वितरण चैनलों के माध्यम से उत्पन्न दोनों के लिए लागू है। धन हस्तांतरणकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दर्ज की गई खाता संख्या/ वह सही है। यदि आपने धन हस्तांतरित करते समय लाभार्थी के अन्य विवरण गलत दर्ज किए हैं, तो लेनदेन रद्द होने की संभावना है। ”

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पैसा कैसे मिल सकता है

अगर आपने गलत खाते में पैसा भेजा है तो सबसे पहले अपने बैंक को इसकी सूचना दें। इसके लिए आपको बैंक की शाखा में भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही, आपको लेन-देन की तारीख और समय के साथ अपना खाता नंबर और उस खाते को भी नोट करना होगा।

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आप अपनी बैंक शाखा में जाकर गलत लेनदेन विवरण के बारे में शिकायत करने के लिए लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। यदि संभव हो तो कृपया इसके साथ लेन-देन की एक प्रति या स्क्रीनशॉट प्रदान करें। आपकी शिकायत के आधार पर, बैंक उस बैंक खाते का विवरण प्रदान करेगा जहां पैसा भेजा गया है। आप प्राप्तकर्ता से पैसे वापस भेजने का अनुरोध कर सकते हैं।

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कानूनी कार्रवाई

यदि प्राप्तकर्ता आपको पैसे भेजने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैंक से प्राप्त प्राप्तकर्ता की लिखित जानकारी होनी चाहिए।

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Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
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