लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी, कैबिनेट से प्रस्ताव पास
टास्क फोर्स ने कहा कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए. विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही समय पर हो.
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मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, विशेष विवाह कानून और हिंदू विवाह कानून में संशोधन करेगी। जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने नीति आयोग में इसकी सिफारिश की थी।
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नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मिशन के सचिव और न्याय एवं कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग टास्क फोर्स के सदस्य थे।
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टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। टास्क फोर्स ने कहा कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए. विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कानून के अनुसार उम्र क्या है?
इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की शादी के लिए 18 साल होनी चाहिए। इसमें धर्म के अनुसार कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है। वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। जिसके अनुसार 21 और 18 वर्ष से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर दो साल तक की कैद और एक लाख तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
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15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने क्या कहा?
पिछले साल 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार लड़कियों की शादी की उम्र की समीक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के संबंध में उचित फैसला लिया जाएगा. अब सरकार लड़कियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो इस पर जल्द ही अपने सुझाव देगी।
दरअसल, बेटियों की शादी की उम्र को लेकर वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र के बीच कानूनी अंतर को खत्म किया जाना चाहिए. इस याचिका पर केंद्र सरकार से जब जवाब मांगा गया तो केंद्र ने बताया था कि इस मामले में जांच बल का गठन किया गया है.
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लड़कियों की शादी की उम्र पर लंबे समय से बहस चल रही है
भारत में लड़कियों की शादी की उम्र पर लंबे समय से बहस चल रही है। बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए आजादी से पहले ही लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर कई बार बदलाव किए गए। दरअसल, आजादी से पहले लड़कियों की शादी की उम्र के संबंध में अलग-अलग न्यूनतम उम्र तय की गई थी, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं होने के कारण 1927 में शिक्षाविद्, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक राय साहब हरबिलास सारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया। प्रस्तुत किया।
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विधेयक में लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल करने का प्रस्ताव है। 1929 में, यह कानून बनाया गया था जिसे सारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस कानून में 1978 में संशोधन किया गया था और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल थी। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में लाया गया था।
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