Monday, December 23, 2024
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हाई कोर्ट ने कहा- संजय राउत (Sanjay Raut) बताएं किसे कहा था ‘हरामखोर’

हाई कोर्ट ने कहा- संजय राउत (Sanjay Raut) बताएं किसे कहा था ‘हरामखोर’

मुंबई: कंगना रनौत बनाम बीएमसी मामले की सोमवार (28 सितंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत द्वारा ‘हरामखोर लड़की’ के बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को बताना है कि उन्होंने इस शब्द का किसके लिए इस्तेमाल किया। कंगना रनौत ने याचिका दायर की थी कि उनके साथ शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दुर्व्यवहार किया था। कंगना रनौत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ। बीरेंद्र सराफ ने अदालत में वीडियो चलाया, जिसमें राउत को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह एक हरामखोर लड़की है।

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HC ने कंगना को विवादास्पद ट्वीट प्रस्तुत करने का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कंगना रनौत को अपना विवादित ट्वीट पेश करने को कहा है। जिसमें उन्होंने संजय राउत के वीडियो और मुंबई के बारे में जो कहा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान, BMC के वकील ने कहा, कंगना रनौत का दावा है कि हमारी कार्रवाई उनके 5 सितंबर के किसी भी ट्वीट का कारण है, इसलिए वह क्या था कि वह अभिनेत्री अदालत के सामने ट्वीट पेश करे, उस समय का पता लगाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय में कंगना के वकील बीरेंद्र सराफ ने कहा कि संजय राउत ने अभिनेत्री का उल्लेख करने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद, 9 सितंबर को BMC द्वारा कंगना रनौत की पाली हिल के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया।

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संजय राउत के वकील ने इस पक्ष को उच्च न्यायालय में रखा
जब हाई कोर्ट की बेंच ने संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछताछ की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल संजय राउत ने कंगना रनौत के नाम का उल्लेख नहीं किया है, तब यह नहीं माना जा सकता था कि संजय राउत ने रानौत के साथ दुर्व्यवहार किया था। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आखिरकार, जिसे संजय राउत मीडिया में ‘हरामखोर लड़की’ बोल रहे हैं, उसे यह बताना होगा।

अदालत ने राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा, ‘अगर संजय राउत कह रहे हैं कि उन्होंने कंगना के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हम यह बयान दर्ज कर सकते हैं?’ राउत के वकील ने जवाब दिया, मैं कल इस पर अपना हलफनामा दायर करूंगा।

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बीएमसी से मुआवजे पर हाईकोर्ट ने क्या बोली लगाई
यह भी पढ़ें- जब भी लता ताई और आशा भोसले की मुलाकात, संगीत की कोई चर्चा नहीं इस बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, “बीएमसी की कार्रवाई से संबंधित फाइल सोमवार 28 सितंबर को फिर से सुनवाई के समय मांगी गई है।” अदालत ने सोमवार 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे के बाद फिर से सुनवाई की है।

कोर्ट में 2 करोड़ के मुआवजे पर, कंगना के वकील ने कहा, हुए नुकसान का आकलन करने के बाद, हमने 2 करोड़ के मुआवजे के लिए कहा है। कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकता है।
संजय राउत के दोनों वीडियो HC में प्रस्तुत किए जाएंगे

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कंगना बनाम संजय राउत के हाईकोर्ट मामले में शिवसेना नेता के दोनों साक्षात्कार वाले वीडियो क्लिप भी अदालत में पेश किए जाएंगे। एक वीडियो में जिसमें वह “वह एक हरमखोर लड़की है” बोल रही है और दूसरे में, मीडिया द्वारा पूछे जाने पर, वह कह रही है कि “हरामखोर” से उसका मतलब “शरारती लड़की” है।

संजय राउत ने बिना नाम लिए कई बार कंगना रनौत पर निशाना साधा है। जिसको लेकर कंगना रनौत ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया है।

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जानिए कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार का पूरा विवाद
कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए सुशांत मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। जिस पर संजय राउत ने कथित तौर पर कहा कि अगर वह मुंबई नहीं आती हैं तो अभिनेत्री बेहतर है। जिसके बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की। जिसके बाद बीएमसी ने उनके कार्यालय में अवैध निर्माण का नोटिस दिया और अगले दिन यह बर्बरता की गई। हालांकि बीएमसी का दावा है कि उनकी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है।

Ashish Tiwari
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