Friday, November 22, 2024
a

Homeमनोरंजनहाई कोर्ट ने कहा- संजय राउत (Sanjay Raut) बताएं किसे कहा था...

हाई कोर्ट ने कहा- संजय राउत (Sanjay Raut) बताएं किसे कहा था ‘हरामखोर’

हाई कोर्ट ने कहा- संजय राउत (Sanjay Raut) बताएं किसे कहा था ‘हरामखोर’

मुंबई: कंगना रनौत बनाम बीएमसी मामले की सोमवार (28 सितंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत द्वारा ‘हरामखोर लड़की’ के बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को बताना है कि उन्होंने इस शब्द का किसके लिए इस्तेमाल किया। कंगना रनौत ने याचिका दायर की थी कि उनके साथ शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दुर्व्यवहार किया था। कंगना रनौत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ। बीरेंद्र सराफ ने अदालत में वीडियो चलाया, जिसमें राउत को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह एक हरामखोर लड़की है।

ये भी देखे :- घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? टेंशन छोड़िए, Amazon का नया ड्रोन घर की देखभाल करेगा

HC ने कंगना को विवादास्पद ट्वीट प्रस्तुत करने का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कंगना रनौत को अपना विवादित ट्वीट पेश करने को कहा है। जिसमें उन्होंने संजय राउत के वीडियो और मुंबई के बारे में जो कहा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान, BMC के वकील ने कहा, कंगना रनौत का दावा है कि हमारी कार्रवाई उनके 5 सितंबर के किसी भी ट्वीट का कारण है, इसलिए वह क्या था कि वह अभिनेत्री अदालत के सामने ट्वीट पेश करे, उस समय का पता लगाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय में कंगना के वकील बीरेंद्र सराफ ने कहा कि संजय राउत ने अभिनेत्री का उल्लेख करने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद, 9 सितंबर को BMC द्वारा कंगना रनौत की पाली हिल के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया।

ये भी देखे :- अंत में, मुसीबत में बेटी के लिए Saif ali khan को यह कदम उठाना पड़ा

संजय राउत के वकील ने इस पक्ष को उच्च न्यायालय में रखा
जब हाई कोर्ट की बेंच ने संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछताछ की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल संजय राउत ने कंगना रनौत के नाम का उल्लेख नहीं किया है, तब यह नहीं माना जा सकता था कि संजय राउत ने रानौत के साथ दुर्व्यवहार किया था। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आखिरकार, जिसे संजय राउत मीडिया में ‘हरामखोर लड़की’ बोल रहे हैं, उसे यह बताना होगा।

अदालत ने राउत के वकील प्रदीप थोराट से पूछा, ‘अगर संजय राउत कह रहे हैं कि उन्होंने कंगना के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हम यह बयान दर्ज कर सकते हैं?’ राउत के वकील ने जवाब दिया, मैं कल इस पर अपना हलफनामा दायर करूंगा।

ये भी देखे :- BIG NEWS : भारतीय पासपोर्ट धारक 16 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं: सरकार

बीएमसी से मुआवजे पर हाईकोर्ट ने क्या बोली लगाई
यह भी पढ़ें- जब भी लता ताई और आशा भोसले की मुलाकात, संगीत की कोई चर्चा नहीं इस बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, “बीएमसी की कार्रवाई से संबंधित फाइल सोमवार 28 सितंबर को फिर से सुनवाई के समय मांगी गई है।” अदालत ने सोमवार 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे के बाद फिर से सुनवाई की है।

कोर्ट में 2 करोड़ के मुआवजे पर, कंगना के वकील ने कहा, हुए नुकसान का आकलन करने के बाद, हमने 2 करोड़ के मुआवजे के लिए कहा है। कोर्ट चाहे तो किसी को भेजकर नुकसान का जायजा ले सकता है।
संजय राउत के दोनों वीडियो HC में प्रस्तुत किए जाएंगे

ये भी देखें:- Google Map से पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में कोरोना के रोगी कहां हैं

कंगना बनाम संजय राउत के हाईकोर्ट मामले में शिवसेना नेता के दोनों साक्षात्कार वाले वीडियो क्लिप भी अदालत में पेश किए जाएंगे। एक वीडियो में जिसमें वह “वह एक हरमखोर लड़की है” बोल रही है और दूसरे में, मीडिया द्वारा पूछे जाने पर, वह कह रही है कि “हरामखोर” से उसका मतलब “शरारती लड़की” है।

संजय राउत ने बिना नाम लिए कई बार कंगना रनौत पर निशाना साधा है। जिसको लेकर कंगना रनौत ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया है।

ये भी देखे :- SBI ग्राहकों को सचेत करता है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वे कंगाल हो जाएंगे

जानिए कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार का पूरा विवाद
कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए सुशांत मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। जिस पर संजय राउत ने कथित तौर पर कहा कि अगर वह मुंबई नहीं आती हैं तो अभिनेत्री बेहतर है। जिसके बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की। जिसके बाद बीएमसी ने उनके कार्यालय में अवैध निर्माण का नोटिस दिया और अगले दिन यह बर्बरता की गई। हालांकि बीएमसी का दावा है कि उनकी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है।

Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments