भूमि विकास bank से कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगी 5 फीसदी subsidy
बैंक ऋण पर ब्याज सबवेंशन-कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है। किसानों को यह कर्ज कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पकालीन फसल ऋण प्रमुख हैं। इन दोनों ऋणों का एक वर्ष के भीतर वापस होना निश्चित है। कृषि क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं जिनके लिए किसानों को बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। यह ऋण किसानों को लंबी अवधि के लिए दिया जाता है, उन्हें दीर्घकालिक ऋण कहा जाता है, इन ऋणों पर ब्याज दरें अधिक होती हैं।
राजस्थान में, राज्य के किसानों को कृषि में विभिन्न कार्यों के लिए भूमि विकास बैंक से दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है। यह ऋण किसानों को 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है, लेकिन उच्च ब्याज दर के कारण किसानों को इसे चुकाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार भूमि विकास बैंक से लिए गए ऋण के ब्याज पर राज्य के किसानों को 5 प्रतिशत अनुदान दे रही है।
ये भी देखे :- Google का नया फीचर: अब आप लॉक कर सकेंगे फोटो और वीडियो, Google ला रहा है बेहद खास फीचर
यह योजना कब से लागू है?
राज्य के सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए 1 अप्रैल 2021 से लागू इस योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर ऋण ले सकते हैं. योजना का लाभ किसानों को 31 मार्च 2022 तक दिया जाएगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 5 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा।
बैंक ऋण पर ब्याज सबवेंशन
राजस्थान में भूमि विकास बैंक से लिए गए दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज माफ किया जा रहा है। राजस्थान में भूमि विकास बैंक से दीर्घकालीन ऋण 10 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार ने योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर राहत प्रदान की है।
ये भी देखे :- Whatsapp Payment : Google Pay की तरह अब WhatsApp भी देगा पेमेंट पर कैशबैक, जानिए पूरा ऑफर
किसान किन कामों के लिए ले सकते हैं कर्ज
सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल अंजना ने बताया कि किसान लघु सिंचाई कार्य जैसे नये कुएं/नलकूप, कुओं को गहरा करना, पंपसेट, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाला निर्माण, डिग्गी/हॉज निर्माण और कृषि यंत्रीकरण जैसे ट्रैक्टर, कृषि यंत्रीकरण कार्य कर रहे हैं. मशीन, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि की खरीद के लिए दीर्घकालिक ऋण लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि की खरीद, अनाज/प्याज गोदाम का निर्माण, ग्रीनहाउस, कृषि कार्य के लिए सौर संयंत्र, बाड़ लगाना/ कृषि योग्य भूमि की चारदीवारी, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, बागवानी, ऊंट/बैलगाड़ी खरीद जैसे कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए लिए गए दीर्घकालिक ऋण भी इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे।
ये भी देखे :- Google और Apple ने 8 लाख से ज्यादा खतरनाक ऐप्स को किया बैन, अपने फोन से तुरंत करें डिलीट