Sunday, February 23, 2025
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अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी ट्रैफिक पुलिस अब कुछ नहीं कर पाएगी।

अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी ट्रैफिक पुलिस अब कुछ नहीं कर पाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की RC नहीं होने पर रोक ले ट्रैफिक पुलिस, तो अपने फोन से तुरंत करें ये काम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है।

ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सभी जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी होना जरूरी है। इनके अभाव में ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। चालान भी काटा जा सकता है। हालांकि, अब डिजिटल युग में नियम बदल गए हैं। यदि आपके पास वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं तो भी यातायात पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है। हां, इसके लिए आपको इन जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप में दिखानी होगी। सरकार ने इन ऐप्स पर मौजूद डिजिटल दस्तावेजों को वेरिफाई कर दिया है।

15000 रुपये चालान नियम

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। नया कानून आने से पहले इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने तक की कैद का प्रावधान था। वहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. यानी इन दोनों दस्तावेजों के अभाव में आपका 15 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है.

आईटी अधिनियम 2000 के तहत नियम

सरकार ने लोगों के लिए संबंधित डीटीओ या जारी करने वाले प्राधिकरण से डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त करने का प्रावधान किया है। डिजिलॉकर में सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग मूल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के स्थान पर किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 RT-11036/64/2017/MV के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डिजिलॉकर ऐप या एम-परिवहन ऐप के पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या कोई अन्य दस्तावेज होना चाहिए। मूल दस्तावेजों के रूप में कानूनी। के रूप में पहचाना जाएगा।

डिजिलॉकर का इस्तेमाल कैसे करें

डिजिलॉकर सरकार द्वारा विकसित एक सुरक्षित लॉकर प्रणाली है। उपयोगकर्ता इसमें सभी प्रकार के दस्तावेज अपलोड कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको फोन में डिजिलॉकर ऐप इंस्टॉल करना होगा। या आप https://digitallocker.gov.in/ पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड नंबर की मदद से ऐप में साइनअप करना होगा। आधार नंबर रजिस्टर्ड फोन पर एक ओटीपी भी आएगा। साइन अप करने के बाद आपको लॉग इन करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड बनाना होगा।

आपके पास एक डिजिलॉकर खाता होगा क्योंकि यह आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यूआईडीएआई, आयकर विभाग, सीबीएसई, इंडेन द्वारा जारी दस्तावेज आपके खाते में स्वतः अपलोड हो जाते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में जाना होगा। अपने दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी या फोटो अपलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

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Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
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