डीएम ने सोशल मीडिया (Social Media) पर नए दिशा-निर्देश पर पत्रकार को नोटिस भेजा
- सोशल मीडिया और ओटीटी के बारे में नए दिशानिर्देश
- इसके तहत मणिपुर के डीएम ने पहला नोटिस जारी किया
- केंद्र ने डीएम की कार्रवाई को अतिक्रमण करार दिया है
- केंद्र के हस्तक्षेप के बाद डीएम ने नोटिस वापस लिया
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर जारी किए गए दिशानिर्देशों ने अधिकारों पर बहस छेड़ दी है। नए दिशानिर्देशों के तहत, मणिपुर में इंफाल के जिला मजिस्ट्रेट ने एक पत्रकार को नोटिस भेजा। इस कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस को अतिक्रमण करार दिया। केंद्र ने कहा कि आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
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मणिपुर में इंफाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट नोरम प्रवीण ने नए नियमों के तहत पहला नोटिस सोशल मीडिया पर टॉक शो चलाने वाले पत्रकार को भेजा। टॉक शो वर्तमान मामलों और समाचारों पर आधारित है, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया था। डीएम ने टॉक शो के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कार्रवाई को अतिक्रमण करार दिया गया। पत्रकार को भेजा गया नोटिस फिर वापस ले लिया गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस नई गाइडलाइन के तहत आपको जिले के अधिकारियों को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
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केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है
इस संबंध में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मणिपुर के मुख्य सचिव राजेश कुमार को पत्र लिखा है। 1 मार्च को भेजे गए एक पत्र में, इंफाल वेस्ट डीएम नोरम प्रवीण सिंह और खन्नासी नेनासी के प्रकाशक का उल्लेख किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने खन्नासी नेनासी के प्रकाशक को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वेब पत्रकारों के लिए निर्धारित मानदंडों को साबित करने के लिए कहा था। डीएम के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अनुपालन न करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
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पत्रकार से वापस लिया गया नोटिस
बता दें कि 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 1 मार्च को मणिपुर में एक कार्यक्रम के तहत नोटिस जारी किया गया है।
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