Thursday, December 26, 2024
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Google, Facebook जैसी कंपनियां अब यूरोप में मनमानी नहीं करेंगी, यह विशेष कानून आ रहा है

Google, Facebook जैसी कंपनियां अब यूरोप में मनमानी नहीं करेंगी, यह विशेष कानून आ रहा है

सार
डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत अवैध सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी डिजिटल कंपनियों की होगी। ऐसी सामग्री में बिक्री के लिए अभद्र भाषा और नकली सामान शामिल हैं…

विस्तृत
यूरोपीय संघ (ईयू) ने बड़ी डिजिटल कंपनियों को रोकने के लिए बहुप्रतीक्षित दो कानूनों का मसौदा जारी किया है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि Google और Facebook जैसी कंपनियों की समस्याएं न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप में भी बढ़ रही हैं। यूरोपीय संघ ने अपने प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य “अराजकता की व्यवस्था स्थापित करना” बताया है।

ये कानून डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) और डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के नाम से लागू होंगे। ऐसा माना जाता है कि यह बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों के वर्चस्व को नियंत्रित करेगा। अब इन कंपनियों को इस बारे में अधिक पारदर्शी होने की आवश्यकता है कि वे सामग्री के क्रम को कैसे तय करते हैं, उनकी विज्ञापन नीति क्या है और वे किस आधार पर किसी सामग्री को निकालते हैं।

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इन कानूनों का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों को पूरे यूरोपीय संघ क्षेत्र में समान नियम लागू करने के लिए बाध्य करना भी है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि इन कानूनों के साथ यह डिजिटल विनियमन के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। इन्हें यूरोप फिट फॉर डिजिटल एज नामक एक विशेष एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है।

एजेंसी के कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्गरेट वेस्टेगर ने कहा कि ड्राफ्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ताओं के पास सुरक्षित उत्पादों और सेवाओं के लिए ऑनलाइन कई विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि हम सुरक्षित रूप से खरीदारी कर सकें और जो खबर हम पढ़ते हैं वह विश्वसनीय हो। ऐसा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑफ़लाइन होने वाली गतिविधियां भी एक अपराध हैं।

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डिजिटल मार्केटिंग अधिनियम के माध्यम से, बड़ी कंपनियों को वैकल्पिक कंपनियों को बाजार में उभरने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया जाएगा। यही है, बाजार में अपने प्रभुत्व का उपयोग करके, नई कंपनियों के रास्ते में न फंसें। इसे सुनिश्चित करने के लिए, कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

इस कानून के तहत, पूर्व-लोड किए गए सॉफ़्टवेयर या ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की सुविधा की अनुमति नहीं देना अनुचित व्यवहार माना जाएगा। बड़ी कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता किसी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर को आसानी से डाउनलोड कर सकें और बड़ी कंपनियों के प्लेटफार्मों पर ये सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर सकें।

अब, जिन कंपनियों के डेटा को बड़ी कंपनियों द्वारा होस्ट किया जाता है, वे उसी व्यापारियों के खिलाफ उस डेटा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही, उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की सेवाओं के ऊपर अपनी सेवाएं देनी चाहिए, ऐसा करना भी गैरकानूनी होगा। इन नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कंपनियों को उनके टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगाया जाएगा।

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डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत अवैध सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी डिजिटल कंपनियों की होगी। ऐसी सामग्री में बिक्री के लिए अभद्र भाषा और नकली सामान शामिल हैं। नया कानून कंपनियों को ऑनलाइन विज्ञापन और एल्गोरिदम के बारे में पारदर्शी होने के लिए भी कहता है। कानून का उद्देश्य अवैध वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाना है।

नए कानून के तहत, पहली बार यह परिभाषित किया जा रहा है कि किसे द्वारपाल माना जाएगा। यह कहा गया है कि जिन प्लेटफार्मों में 40 मिलियन (यानी यूरोपीय संघ की आबादी का दस प्रतिशत) उपयोगकर्ता हैं उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा। आक्रामक कंपनी पर उसके वैश्विक कारोबार का छह प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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डिजिटल मीडिया कंपनियां लंबे समय से आलोचना के केंद्र में हैं। अपनी असीमित शक्ति के सामने सरकारें खुद को असहाय पा रही थीं। लेकिन अब लगता है कि उन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। सामाजिक संगठन भी इस पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। यूरोपीय डिजिटल राइट्स नेटवर्क, जो एक एनजीओ है जो ऑनलाइन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम कर रहा है, ने नवीनतम कानूनों को सही दिशा में एक कदम बताया है। इसने कहा है कि इससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली बनने वाली डिजिटल कंपनियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

दुनिया भर में इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह माना जाता है कि यूरोपीय संघ की यह पहल अन्य महाद्वीपों में सरकारों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी।

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Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
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