बदला Helmet कानून, 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना
हेलमेट के पुराने नियमों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि 1 जून 2021 से देश में सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री हो रही है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट (ISI Mark Helmet) की बिक्री के लिए एक नया कानून लागू किया है। यह नया कानून देश में 1 जून, 2021 से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने के बाद देश में उन सभी हेलमेटों की बिक्री बंद हो गई है, जिन पर भारतीय मानक ब्यूरो या आईएसआई का निशान नहीं है। आसान भाषा में समझें तो घटिया क्वालिटी
नया कानून कब शुरू हुआ?
दरअसल, केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें स्थानीय या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माने और जेल का प्रावधान किया गया था. अधिसूचना में कहा गया है, “सभी दोपहिया हेलमेट बीआईएस प्रमाणित होने चाहिए और उन पर भारतीय मानक (आईएसआई) का निशान होना चाहिए।” इसमें कहा गया है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर एक जून 2021 से मुकदमा चलाया जा सकता है और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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1 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
नया नियम सिर्फ हेलमेट यूजर्स तक ही सीमित नहीं है। बल्कि 1 जून से गैर-आईएसआई हेलमेट बनाने, बेचने, स्टोर करने या आयात करने पर 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ एक साल की कैद का प्रावधान है।
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क्यों लाया जा रहा है नया नियम?
इस नए नियम को लागू करने का मकसद सड़क किनारे मिलने वाले स्थानीय और घटिया किस्म के हेलमेट (बिना आईएसआई मार्क वाले) की बिक्री को रोकना है. दरअसल, स्थानीय हेलमेट सड़क दुर्घटना के दौरान वाहन मालिक के सिर को किसी भी तरफ से नहीं बचा सकता।
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