जयपुर में तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले सावधान! बार-बार टूटा नियम तो जा सकते हैं जेल, शहर और हाइवे पर स्पीड रहेगी तय
जयपुर में वाहन चलाते समय ड्राइवर अब स्पीड पर ध्यान जरूर रखे। क्यों की शहर में वाहनों की स्पीड को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। अगर तय मापदंडों के अनुसार गाड़ियों की स्पीड तेज रही तो आप को चालान के साथ-साथ जेल भी जाना होगा। इससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है। यह स्पी ट्रक-ट्रोले से लेकर बाइक और सवारी ऑटो चालकों के लिए जारी की गई है।
सड़कों का भी इस में विशेष ध्यान रखा गया है। शहर की सड़कों पर वाहन चलाने की स्पीड से लेकर एलिवेटेड पर वाहन चलाने की स्पीड तय की गई है। वहीं, स्कूल कॉलेज और किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के पास से 300 मीटर पहले स्पीड को 25 किलोमीटर प्रतिघंटा रखना होगा। पहली बार उलंघन होने पर चालान काटा जाएगा। बार-बार पकड़े गए तो जेल तक जाना होगा।
इन सड़कों पर इतनी रखें वाहनों की स्पीड
- जयपुर के NHAI 8,52,11,12 पर भारी वाहन ट्रोला- 60,ट्रक-70, हलके भार वाहन-80, बस-75, कार-90 और टू व्हीलर- 70 की स्पीड लिमिट होगी।
- जयपुर में आने वाले सभी स्टेट हाईवे पर ट्रोला- 60, ट्रक- 60, हलके भार वाहन- 80, बस- 70, कार- 90, तीन पहिया- 40, टू व्हीलर- 70 की स्पीड लिमिट होगी।
- जयपुर निगम हैरिटेज और ग्रेटर में ट्रोला-30, ट्रक- 30, हलके भार वाहन- 60, बस- 40, कार- 60, बाइक- 45 की स्पीड लिमिट होगी।
- एलिवेटेड रोड पर ट्रोला-ट्रक नहीं चलेंगे। हलके भारी वाहन- 40, बस- 30, कार- 50, ऑटो- 30, बाइक- 40 की स्पीड लिमिट होगी।
- स्कूल-अस्पताल के दोनों तरफ 300 मीटर में सभी प्रकार के वाहन 25 की स्पीड से अधिक नहीं चल सकते हैं।
ओवर स्पीड वाहन चलाने पर ये होगी कार्रवाई
जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग वाले हर पॉइंट पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक मुस्तफा अली जैदी ने बताया- ओवर स्पीडिंग के चलते शहर में अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को जोगरूक करने के लिए शहर में जगह-जगह पर स्पीड को लेकर साइन बोर्ड बना लिए हैं। जिन्हें जल्द लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की स्पीड़ पर अंकुश लगाने के लिए इंटरसेप्टर सहित नाईट हॉक लगा दिए हैं।
ओवर स्पीडिंग करने वालों का पहले 1 हजार रुपए का चालान किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 हजार रुपए का चालान और लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड किया जाएगा। वहीं, तीसरी बार ऑफेंस करने पर चालान के साथ-साथ लाइसेंस कैंसल करने के लिए आरटीओ को भेज दिया जाएगा।
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