Bank Loan: बैंक आपको कर्ज नहीं चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जानिए अपने अधिकार
यदि कोई व्यक्ति अपने होम लोन (Home Loan) या पर्सनल लोन (Personal Loan) की EMI का भुगतान करने में असमर्थ है और डिफॉल्ट करता है, तो बैंक धमकी या जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आइए बताते हैं।
इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ने पर लोगों को कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। कई Bank और कंपनियां कुछ ब्याज पर ऋण प्रदान करती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता और डिफॉल्ट करता है तो ऐसा नहीं है, क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से बैंक या उधार देने वाली कंपनी आपको परेशान करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारों का कहना है कि कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक धमकी या जबरदस्ती नहीं कर सकता. आइए विस्तार से बताते हैं।
ये भी पढ़े:- अमीर बनना है आसान, रोज 20 रुपये के निवेश पर मिलेंगे 10 करोड़!
बैंक ग्राहक को धमकी या जबरदस्ती नहीं कर सकते
बता दें कि कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक धमकी या जबरदस्ती नहीं कर सकता। हालांकि, बैंक इस उद्देश्य के लिए Recovery Agent की सेवाएं ले सकता है। लेकिन ये एजेंट भी अपनी हद पार नहीं कर सकते. अगर कोई ग्राहक बैंक का पैसा नहीं चुका रहा है तो उनसे थर्ड पार्टी एजेंट जरूर मिल सकते हैं। लेकिन वे कभी भी ग्राहक को धमकी या जबरदस्ती नहीं कर सकते। कानून के हिसाब से उन्हें यह अधिकार नहीं है।
ये भी पढ़े:- Business Idea: फ्री में शुरू करें सरकार के साथ यह बिजनेस, हर महीने होगी जबरदस्त कमाई! नुकसान के चांस नहीं
बैंक बिना सूचना के ऋण की वसूली नहीं कर सकते
अपने ऋण की वसूली के लिए, ऋणदाता बैंकों और कंपनियों के लिए एक वैध प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। सुरक्षित ऋण के मामले में, उन्हें गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि, बैंक बिना नोटिस दिए ऐसा नहीं कर सकते। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम उधारकर्ताओं को गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। आइए जानते हैं ऐसे मामले में लोगों को क्या अधिकार मिले हैं।
यह भी पढ़े:- 2 लाख रुपये निवेश कर Amul के साथ शुरू करें हर महीने लाखोँ की कमाई, जानिए कैसे करें शुरुआत?
ग्राहक बैंक में शिकायत कर सकते हैं
अगर एजेंट ग्राहक से मिलने भी जाता है तो वह कभी भी अपने घर नहीं जा सकता। एजेंट ग्राहक के घर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आ सकता है। अगर एजेंट घर में दुर्व्यवहार करता है, तो ग्राहक बैंक में शिकायत कर सकता है। अगर बैंक नहीं सुनता है तो ग्राहक बैंकिंग ओंबड्समैन Banking Ombudsman से संपर्क कर सकता है।
यह भी पढ़े:- 1.5 लाख की Sports Bike लगती है कार जैसी सुविधाएं, लेकिन कीमत है सिर्फ 77500
ये हैं कानूनी अधिकार
1. बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति को ऋण की वसूली के लिए कानूनी रूप से जब्त कर सकता है। हालांकि इससे पहले उन्हें ग्राहक को नोटिस देना होगा। एक लेनदार के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब वह बैंक को 90 दिनों तक किश्तों का भुगतान नहीं करता है। ऐसे में कर्जदाता को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होता है।
2. अगर बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अधिकार छीन लिए गए हैं या आप अपराधी बन गए हैं। बैंकों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आपकी बकाया राशि की वसूली के लिए आपकी संपत्ति का कब्जा लेने से पहले आपको ऋण चुकौती का समय देना होगा।
3. लेनदार के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह बैंक को 90 दिनों तक किस्त का भुगतान नहीं करता है। ऐसे में कर्जदाता को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होता है।
यह भी पढ़े:- पेट्रोल की अब टेंशन खत्म ये टॉप 3 Electric Scooters, सिंगल चार्ज में देंगे 236Km तक का रेंज
5. यदि उधारकर्ता नोटिस अवधि के भीतर भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो बैंक संपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ सकता है। हालांकि, संपत्ति की बिक्री के लिए बैंक को एक और 30 दिनों का सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा। इसमें सेल की डिटेल देनी होती है।
5. संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति की बिक्री से पहले, बैंक/वित्तीय संस्थान को संपत्ति के उचित मूल्य को बताते हुए एक नोटिस जारी करना होता है। इसमें नीलामी के आरक्षित मूल्य, तारीख और समय का भी उल्लेख करना होगा।
6. भले ही परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया हो, नीलामी प्रक्रिया की निगरानी की जानी चाहिए। लेनदार ऋण की वसूली के बाद अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का हकदार है। अगर आप इसके लिए बैंक में अप्लाई करते हैं तो बैंक को इसे वापस करना होगा।
यह भी पढ़े:- इलेक्ट्रिक मार्केट में उतरते ही Maruti Suzuki वैगनआर लगा देगी आग, सबकी हवा होगी टाइट!
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए –
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Whatsapp से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Telegram से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Instagram से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Youtube से जुड़े
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप को Twitter पर फॉलो करें
आवाज़ इंडिया न्यूज़ के समाचार ग्रुप Facebook से जुड़े