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Traffic Rules तोड़ने पर कट सकता है एक लाख रुपये से ज्यादा के चालान, गाड़ी चलाते समय रखें खास ध्यान

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Traffic Rules तोड़ने पर कट सकता है एक लाख रुपये से ज्यादा के चालान, गाड़ी चलाते समय रखें खास ध्यान
Traffic Rules

Traffic Rules तोड़ने पर कट सकता है एक लाख रुपये से ज्यादा के चालान, गाड़ी चलाते समय रखें खास ध्यान

Violating Traffic Rules : यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1.41 लाख रुपये से अधिक का आपका चालान काटा जा सकता है. यह संशोधित मोटर अधिनियम-2019 के लागू होने के बाद पहले ही हो चुका है।

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अगर आप गाड़ी चलाते समय लापरवाही बरतते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका एक लाख रुपये का चालान कर सकती है। इसलिए सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर 1.41 लाख रुपये से ज्यादा का आपका चालान काटा जा सकता है. ऐसा पहले भी न्यू मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के लागू होने के बाद हो चुका है।

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नए नियमों के तहत अगर आप ट्रक चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 1,41,700 रुपये का चालान करना पड़ सकता है. सितंबर 2019 में दिल्ली में राजस्थान से आए एक ट्रक का ओवरलोडिंग के कारण 1,41,700 रुपये का चालान काटा गया था. बाद में ट्रक मालिक ने रोहिणी कोर्ट जाकर चालान पेश किया। ऐसी घटना आपके साथ भी ना हो इसलिए वाहन चलाते समय यातायात नियमों का विशेष ध्यान रखें।

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देखिए किस नियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना

अगर आप ट्रक चलाते हैं, तो ओवरलोडिंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में फिटनेस प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपये, परमिट उल्लंघन पर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। इसके अलावा बीमा न कराने पर 4,000 रुपये, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10 हजार रुपये और बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इससे ट्रैफिक पुलिस ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपये का चालान काट सकती है। इसके बाद जितना अधिक टन माल होगा, उतना ही उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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2,00,500 का काटा चालान

नया नियम लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राम किशन नाम के शख्स का 2 लाख 500 रुपये का चालान किया था. इसमें ओवरलोडिंग के लिए 56 हजार रुपये शामिल हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5000 रुपये, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर 10,000 रुपये, परमिट उल्लंघन पर 10,000 रुपये, बीमा के लिए 4,000 रुपये, प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा बिना ढक्कन के निर्माण सामग्री ले जाने पर 20 हजार रुपये और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये का चालान किया गया. इस तरह ट्रैफिक पुलिस ने उसका 2,00,500 रुपये का चालान कर दिया। चालक ने रोहिणी कोर्ट में जुर्माना भरकर ट्रक को छुड़ाया था।

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