दिल्ली उच्च न्यायालय के केंद्र को निर्देश :- भीख माँगना, उधार लेना या चोरी करना, लेकिन ऑक्सीजन (oxygen) लाना, हम रोगियों को मरते हुए नहीं देख सकते।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति तुरंत रोकने का निर्देश दिया है मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया?
कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन पर पहला अधिकार मरीजों का है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि मरीजों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसी स्थिति में सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है ? आप भीख माँगते हैं, उधार लेते हैं या चोरी करते हैं ऑक्सीजन लाते हैं, हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते।
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नासिक घटना का उल्लेख
नासिक में ऑक्सीजन से होने वाली मौतों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है? अगर टाटा कंपनी अपना ऑक्सीजन कोटा डायवर्ट कर सकती है तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते ? क्या मानवता के लिए कोई जगह नहीं बची है? यह मज़ाकीय है। इसका मतलब है कि मानव जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
सरकार को सच बताना चाहिए
बेंच ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह कैसे संभव है कि सरकार जमीनी हकीकत से इतनी बेखबर हो जाए? हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ? कल हमें बताया गया था कि आप ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? यह आपातकाल का समय है। सरकार को सच बताना चाहिए।
अस्पातल ने कहा – ऑक्सीजन के 8 घंटे बचे हैं
मैक्स अस्पताल के वकील संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि मैक्स अस्पताल, वैशाली और गुड़गांव के अस्पतालों में केवल 8 घंटे ऑक्सीजन शेष है? केंद्र सरकार की ओर से, एसजी तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए काम कर रही है। जल्द ही अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी।
सरकार को आदेश पारित करना चाहिए, कोई भी उद्योग सवाल नहीं करेगा
पीठ ने आगे कहा कि आपने 2 घंटे में पटपड़गंज अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति की। अन्य अस्पतालों को भी ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है? तो आप एक आदेश पारित कर सकते हैं कि यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है। कोई भी उद्योग इस पर सवाल नहीं उठाएगा। हमें विश्वास है कि बाकी अस्पतालों में जल्द से जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
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फैक्टरियां ऑक्सीजन का इंतजार कर सकती हैं, मरीजों का नहीं
मंगलवार को जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने सर गंगा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की याचिका पर भी सुनवाई की। पीठ ने कल केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इंडस्ट्री ऑक्सीजन का इंतजार कर सकती है, लेकिन मरीज नहीं?
अदालत ने आगे कहा कि मानव जीवन खतरे में है पीठ ने कहा कि यह सुना गया कि गंगा राम अस्पताल में डॉक्टरों को कोविद -19 रोगियों को ऑक्सीजन की डिलीवरी कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी अदालत ने कहा, “ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं रोकी जा सकती है
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केंद्र ने मप्र सहित 8 राज्यों का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया
इस बीच, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों के ऑक्सीजन कोटा में वृद्धि की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी दी।