Friday, November 22, 2024
a

HomeदेशSupreme Court ने ऑक्सीजन सप्लाई पर लगाई फटकार, कहा- कठोर फैसले लेने...

Supreme Court ने ऑक्सीजन सप्लाई पर लगाई फटकार, कहा- कठोर फैसले लेने के लिए मजबूर न करें

Supreme Court ने ऑक्सीजन सप्लाई पर लगाई फटकार, कहा- कठोर फैसले लेने के लिए मजबूर न करें

न्यूज़ डेस्क :- Supreme Court ने दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप हमें एक मजबूत निर्णय लेने के लिए मजबूर न करें।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आदेश के बावजूद हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है।

दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति: एस.सी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को इस आपूर्ति को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं हो जाती या कोई बदलाव नहीं होता।

ये भी देखे:- राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त Lockdown की घोषणा

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दी चेतावनी

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की याचिका पर ध्यान दिया और चेतावनी दी कि यदि 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की दैनिक आपूर्ति नहीं की गई, तो यह संबंधित को जाएगी। अधिकारियों ने। पहले के खिलाफ आदेश पारित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

SC ने कर्नाटक HC के आदेश में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि राज्य को दैनिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटन को 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का आदेश पूरी तरह से जांच के बाद और शक्ति के विवेकपूर्ण उपयोग के तहत दिया गया है।

ये भी देखे:- Coronavirus: Oxygen की कमी पर घबराओ मत, सरकार घर पर Cylinder पहुंचाएगी; ऐसे पंजीकरण करें

SC ने केंद्र की याचिका स्वीकार करने से किया इनकार

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि 5 मई के उच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया और शक्ति का परीक्षण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि अगर हर हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के आवंटन के लिए आदेश पारित करना शुरू कर दिया, तो यह देश के आपूर्ति नेटवर्क के लिए समस्याएं पैदा करेगा।

Ashish Tiwari
Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
आवाज इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत 14 मई 2018 को श्री आशीष तिवारी द्वारा की गई थी। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कम समय में देश में मुकाम हासिल कर चुका है। आज आवाज इन्डिया देश के 14 प्रदेशों में अपने 700 से ज्यादा सदस्यों के साथ बेहद जिम्मेदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कार्यरत है। जिन राज्यों में आवाज इंडिया न्यूज चैनल काम कर रहा है वह इस प्रकार हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, ओड़िशा और तेलंगाना। आवाज इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष तिवारी और डॉयरेक्टर श्रीमति सुरभि तिवारी हैं। श्री आशिष तिवारी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र मे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पिछले 30 साल से न्यूज मीडिया इन्डस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कार्यकाल में उन्हों ने देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेन्सीज और न्युज चैनल्स के साथ एक प्रभावी सदस्य की हैसियत से काम किया। अपने करियर के इस सफल और अदभुत तजुर्बे के आधार पर उन्होंने आवाज इंडिया न्यूज चैनल की नींव रखी और दो साल के कम समय में ही वह अपने चैनल के लिये न्यूज इन्डस्ट्री में एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments