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NRI जल्द ही पोस्टल बैलट के जरिए वोट डाल सकेंगे, चुनाव आयोग ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

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NRI जल्द ही पोस्टल बैलट के जरिए वोट डाल सकेंगे, चुनाव आयोग ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
File Photo nirvachan-bhavan-delhi

NRI जल्द ही पोस्टल बैलट के जरिए वोट डाल सकेंगे, चुनाव आयोग ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

न्यूज़ डेस्क : आने वाले समय में, पोस्टल बैलट की सुविधा NRI यानि विदेशों में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को भी प्रदान की जा सकती है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है।

चुनाव आयोग ने अनिवासी भारतीयों को पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) सुविधा प्रदान करने के लिए कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। पिछले सप्ताह आयोग द्वारा भेजे गए एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने सरकार से कहा है कि वह अनिवासी भारतीयों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने के लिए तैयार है और सरकार को जल्द ही इस पर निर्णय लेना चाहिए।

वास्तव में, चुनाव आयोग ने NRI मतदाताओं के लिए ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सुविधा को लागू करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, जो पिछले एक दशक से लंबित है।

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सूत्रों के मुताबिक, अगर सरकार की अनुमति मिल जाती है, तो अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में एनआरआई पोस्टल बैलेट (Postal Ballot)  के जरिए वोट कर सकते हैं।

अगले साल केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार की अनुमति के बाद, NRI को मतदान करने की सुविधा विदेश से प्राप्त होगी, अब NRI को अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान करने की सुविधा है, अर्थात भारत में मतदान केंद्र केवल मतदान कर सकता है।

ETBPS के साथ मतदान कैसे होता है?

ETBPS का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट केवल सेवा मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। इस सुविधा के तहत, डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक मार्ग से भेजे जाते हैं और डाक के माध्यम से मतदाता अपने मतों को पंजीकृत करते हैं और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी को भेजते हैं।

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विदेशों में 10 मिलियन से अधिक NRI

  • विदेशों में एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं।
  • एक अनुमान के अनुसार इसमें 60% से अधिक मतदाता हैं।
  • यदि एनआरआई को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा मिलती है तो वे कई राज्यों में परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
  • खासकर पंजाब, गुजरात और केरल की बड़ी आबादी विदेशों में रहती है।
  • कानून में बदलाव किए बिना सुविधा प्रदान की जा सकती है
  • चुनाव आयोग के प्रस्ताव को लागू करने के लिए, चुनाव नियमों को बदलना होगा, यानी यह सुविधा नए कानून लाए बिना या किसी पुराने कानून को बदले बिना एनआरआई को दी जा सकती है।

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