Big News : आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं, उन्होंने उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश की, जानें बाबरी विध्वंस मामले में अदालत ने क्या कहा
बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस के 28 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को आज सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 32 आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि इस मामले में कुल 49 आरोपी हैं, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है।
बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह एक आकस्मिक घटना थी। तो आइए जानते हैं कोर्ट ने और क्या क्या कहा है ...
- सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। मस्जिद के विध्वंस की घटना आकस्मिक थी।
- कोर्ट ने अखबारों को सबूत नहीं माना है। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसके बजाय आरोपियों ने उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश की।
- अदालत ने कहा कि हम केवल तस्वीरों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मामले के आरोपियों ने बाबरी ढांचे को बचाने की कोशिश की।
- अदालत ने कहा कि 12 बजे विवादित ढांचे के पीछे से पथराव शुरू हो गया। अशोक सिंघल संरचना को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि संरचना में मूर्तियाँ थीं। कारसेवकों को दोनों हाथों को व्यस्त रखने के लिए पानी और फूल लाने के लिए कहा गया था।
- विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना में साजिश का कोई मजबूत सबूत नहीं था।
- अदालत ने कहा कि वीडियो कैसेट के दृश्य भी स्पष्ट नहीं थे, कैसेट को सील नहीं किया गया था और फोटो के नकारात्मक को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
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गौरतलब है कि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने 16 सितंबर को मामले के सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में उपस्थित रहने को कहा था। हालाँकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग-अलग अदालत में उपस्थित नहीं हुए। कारणों। सकता है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मामले में शामिल थे। मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है।
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फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले, सभी आरोपियों के वकीलों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के तहत जमानत के कागजात प्रस्तुत किए। यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई थी और इसका दोषी या बरी होने से कोई लेना-देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को 31 अगस्त तक बाबरी विध्वंस मामले को निपटाने का निर्देश दिया था, लेकिन 22 अगस्त को अवधि एक महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई की। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने अदालत में मामले में 351 गवाह और लगभग 600 दस्तावेजी सबूत पेश किए।
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इस मामले में, सभी आरोपी, जो अदालत में उपस्थित हुए, ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन पर लगाए गए सभी आरोपों को दर्ज करने का आरोप लगाया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने 24 जुलाई को सीबीआई अदालत में दर्ज एक बयान में सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से मामले में घसीटा गया है।
एक दिन पहले, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज किया था, ने भी कहा कि वह लगभग एक ही बयान देते हुए खुद निर्दोष थे। कल्याण सिंह ने 13 जुलाई को सीबीआई अदालत में एक बयान दर्ज करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मामला दर्ज किया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी।
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इस मामले में लालकुश आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ। रामविलास वसंती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, लल्लू सिंह शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नवीन गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे।
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